ब्याज का धंधा करने वाले आरोपी की जमानत न्यायालय ने की खारिज

ब्याज का धंधा करने वाले आरोपी की जमानत न्यायालय ने की खारिज


अनूपपुर                                                                    

जिला लोक अभियोजक अनूपुपर पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्याज का धंधा करने वाले आरोपी मोतीलाल साहू की जमानत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर श्रीमती माया विश्वलाल ने निरस्त करते हुये आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी मोतीलाल साहू पिता ईश्वरदीन साहू निवासी बिजुरी उर्जानगर थाना बिजुरी तहसील कोतमा जिला अनूपपुर के उपर आरेाप है कि उसने फरियादी धरमजीत कोल को 10 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से 20 हजार रुपया उधार दिया और अमानत के तौर पर उसका एटीएम एवं चेक बुक बेईमानी से अपने पास रख लिया तथा उक्त एटीएम एवं चेक बुक के करीब 1 लाख रूपये निकाल लिया और फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दिया । उक्त अपराध के संबंध में थाना बिजुरी में अपराध कायमी की जाकर विवेचना करते हुये आरोपी से फरियादी का चेक बुक, एटीएम जप्त किया गया और उसके और फरियादी के बैंक लेन देन की जानकारी जप्त कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर माया विश्वलाल की न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । आरोपी को पूर्व में थाना द्वारा मुचलका के आधार पर छोडा गया था, किन्तु न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त करते हुये उसे जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया।  प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।                                                       

                                                                                                                   

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