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3.6 करोड़ की 38 क्विंटल लावारिश गांजा खेत से किया जब्त, पुलिस जांच में जुटी
शहडोल
जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गिरूई खुर्द में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में लावारिस गांजा जब्त किया है। जयसिंहनगर पुलिस को खेत में रखी गई 121 बोरियों में गांजे की एक बड़ी खेप मिली है, जिसका वजन कुल 38 क्विंटल 36 किलो 100 ग्राम है। जब्त किए गए गांजे की बाजारू कीमत लगभग 3 करोड़ 6 लाख 80 हजार रुपये आंकी गई है।
पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खेत में इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ की बरामदगी से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गिरूई खुर्द क्षेत्र में नशे के कारोबार से जुड़ी गतिविधियाँ चल रही हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने दबिश दी और यह सफलता हाथ लगी।
सूत्रों के अनुसार, एक ग्रामीण के घर और उसके आसपास के खेतों में भी छापेमारी की गई, जिसमें गांजे की कई बोरियां बरामद की गईं। पुलिस की इस कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जयसिंहनगर पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए और भी कदम उठाए जा सकते हैं।शहडोल पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को इलाके में सराहा जा रहा है और आमजन इसे नशे के खिलाफ एक ठोस कदम मान रहे हैं।
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कलयुगी पिता ने रिश्ते को किया शर्मसार, नाबालिक बेटी से तीन बार किया दुष्कर्म
अनूपपुर
जिले में कलयुगी पिता ने रिश्ते को किया शर्मसार, 12 साल की नाबालिक बेटी से तीन बार किया दुष्कर्म, तीसरी बार वारदात पर मां ने एफआईआर दर्ज कराई हैं,पुलिस ने फरार होने के पूर्व किया आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी पिता को न्यायालय ने भेजा जेल भेज दिया है।
घटना भालूमाड़ा थाना के ग्राम सकोला की है जहां सोमवार 19 मई की दरम्यानी रात 4 बजे कलयुगी पिता आरोपी राजकुमार साहू ने अपनी ही 12 वर्षीय नाबालिक बेटी को सुबह 4 बजे घर से जबरदस्ती उठाकर बगीचे में जाकर बलात्कार किया, पीड़िता ने अपनी मां को यह बात बताई कि इसके पहले भी दो बार पिता अपनी ही बेटी का बलात्कार कर चुका है, घटना के बाद सुबह 9 बजे लड़की की मां और नाना ने भालूमाड़ा थाने में लिखित शिकायत किए, जिस पर तत्काल पुलिस ने आरोपी के मोबाइल के टावर लोकेशन के आधार पर निगवानी से गिरफ्तार किए जहा आरोपी पिता बैंगलोर भागने की तैयारी में था।नाबालिक लड़की का मेडिकल कराकर 164 के कथन कराकर आरोपी पिता को न्यायालय में पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी पिता को जेल भेज दिए उक्त घटना से आरोपी ने पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते को दागदार किया है।
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हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा व 5 हजार जुर्माना
अनूपपुर
प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल ने अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी रमेश सिंह गोड पिता रामरतन सिंह उर्म 45 वर्ष निवासी ग्राम बडहर थाना कोतवाली अनूपुपर को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस मामले में राज्य की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने पैरवी की।
लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुये बताया कि आरोपी रमेश सिंह गोड पर आराक्षी केन्द्र कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर के पंजीबद्व अपराध क्र0 526/2023 धारा 302 भा0द0सं0 का अपराध पंजीक्रत किया गया था । आरोपी रमेश सिंह गोड ने बांस की लाठी व लकडी के पटिया से पीटकर सिर तथा अन्य अंगों में चोट पहॅुचा कर उसकी हत्या कर दी । थाना प्रभारी थाना कोतवाली अनूपपुर विवेचक अमर बर्मा के द्वारा अपराध दर्ज करवाकार कर सभी साक्षियों के कथन लेखबद्व करते हुये विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष चलान प्रस्तुत किया।
उक्त अपराध का विचारण प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल के न्यायालय में किया गया। विचारण के दौरान मृतिका के शरीर पर आयी चोटे, अभियोजन साक्षी डाॅक्टर द्वारा बताये गये चोट एवं साक्षियों द्वारा देखे गये चोट एक समान थी। आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के अनुसार जप्त पटिया एवं बांस के दण्डें मे मृतिका के खून के निशान मौजूद थे, जिसकी पुष्टि रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट के आधार हुयी। न्यायालय ने पाया कि आरोपी ने ही अपनी पत्नी को मारा है जिससे उसके शरीर में चोटें आयी है और उसी के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी। अपराध प्रमाणित होने पर न्यायालय द्वारा धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपए जुर्माना के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
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पंडित राम गोपाल तिवारी कॉलेज ऑफ लॉ को मिली LLM की मान्यता
अनूपपुर
पंडित राम गोपाल तिवारी कॉलेज ऑफ लॉ को विधि स्नातकोत्तर एलएलएम पाठ्यक्रम के संचालन की मान्यता मिल गई है। इस संबंध में कॉलेज के संचालक डॉ. देवेंद्र कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित विश्वविद्यालय पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
डॉ. तिवारी ने बताया कि यह मान्यता कॉलेज की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उत्कृष्ट अधोसंरचना और अनुभवी संकाय के कारण संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि एलएलएम की पढ़ाई के लिए अब छात्रों को अन्य शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह मान्यता क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगी।उन्होंने बताया कि अब कॉलेज में विधि स्नातक एलएलबी के बाद छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए यहीं पर एलएलएम की पढ़ाई भी कर सकेंगे। यह मान्यता कॉलेज की गुणवत्ता, अधोसंरचना और विधि शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
डॉ. तिवारी ने इसे क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि इससे उन्हें स्थानीय स्तर पर ही उत्कृष्ट विधि शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। नगरवासियों ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए महाविद्यालय परिवार को बधाइयाँ दी हैं और इसे क्षेत्र की शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट सख्त, 7 दिन में विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात करने का आदेश
अनूपपुर
जिले के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। देवशरण सिंह एवं एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने मध्यप्रदेश शासन को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पाया कि स्वास्थ्य केंद्र में कुल 15 स्वीकृत डॉक्टरों में से केवल 8 कार्यरत हैं और विशेषज्ञ डॉक्टरों जैसे शल्य चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के सभी पद पूरी तरह से खाली हैं। कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के भीतर कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक, एक शल्य चिकित्सक और एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। साथ ही बाकी रिक्तियों को भी चार सप्ताह के भीतर भरा जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल डॉक्टरों की नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञ सेवाओं के लिए आवश्यक मेडिकल उपकरणों और संसाधनों की अगले 15 दिनों के भीतर व्यवस्था की जानी चाहिए, अन्यथा याचिकाकर्ता याचिका को पुनर्जीवित कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता देवशरण सिंह एवं एक अन्य ने पूर्व में कोतमा स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्थाओं के खिलाफ आमरण अनशन भी किया था। उस समय प्रशासन ने आंदोलन समाप्त करवाया, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार नहीं किया गया। इसी के विरोध में अंततः अनशनकारियों ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिससे यह जनहित याचिका दायर की गई।
कोर्ट ने कहा कि आदिवासी बहुल और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी न केवल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह जीवन के मूलभूत अधिकार पर भी आघात है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हर नागरिक को सुलभ हों। यह आदेश रिट याचिका क्रमांक 16295/2025 में पारित किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने पक्ष रखा, जबकि शासन की ओर से रितिक पाराशर उपस्थित हुए। इस आदेश से कोतमा और आसपास के हजारों नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद जगी है। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है।
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नल-जल योजना के कार्य में घोर लापरवाही नेशनल हाईवे पर फैली मिट्टी से युवक घायल
अनूपपुर
जिले के ग्राम पंचायत कदमटोला में ‘हर घर नल-जल योजना’ के तहत की जा रही खुदाई अब लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन बिछाने से पहले मिट्टी निकाली जा रही है, लेकिन वह मिट्टी अनियंत्रित रूप से नेशनल हाईवे 78 के किनारे और कई स्थानों पर सड़क के ऊपर तक फैला दी गई है। इस मिट्टी को हटाने या चेतावनी देने के लिए न तो कोई बोर्ड लगाया गया है, न ही बैरिकेडिंग की गई है और न ही रात के समय संकेत देने वाली कोई व्यवस्था की गई है। यह सीधी-सीधी लापरवाही है, जो अब दुर्घटनाओं का कारण बन रही है।
बीती रात ग्राम निवासी शंकर महरा इस लापरवाही का शिकार हो गए। वह मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, जब अंधेरे में उन्हें सड़क पर फैली मिट्टी नहीं दिखी और उनका वाहन फिसल गया। गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शंकर की हालत अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन यह घटना पूरे गांव को हिला देने वाली है। ग्रामीणों का कहना है कि यह तो एक उदाहरण है, लेकिन यदि यह स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में किसी की जान भी जा सकती है।
यह कार्य जिस तरह से किया जा रहा है, वह भारत सरकार के सड़क निर्माण और सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का खुला उल्लंघन है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी राजमार्ग या सार्वजनिक मार्ग पर निर्माण कार्य करते समय कार्यस्थल को पूरी तरह सुरक्षित करना अनिवार्य होता है। चेतावनी बोर्ड, बैरिकेड्स, रिफ्लेक्टर लाइट्स और रात के समय प्रकाश व्यवस्था जैसी सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी न करना गैरकानूनी है। इसके अलावा, खुदाई से निकली मिट्टी को कभी भी मुख्य मार्ग पर इस तरह बिखेरना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
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दो सवारी ऑटो की टक्कर 9 घायल अस्पताल में भर्ती
अनूपपुर
जिले के थाना राजेन्द्रग्राम क्षेत्र में मझगवाँ अचलपुर गाँव के पास करोंदी रोड पर दो सवारी ऑटो की टक्कर हो जाने से 09 व्यक्ति घायल हो गए है, पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112/100 भोपाल में दिनाँक 19-05-2025 को प्राप्त हुई। सूचना प्राप्ति पर तत्काल राजेन्द्रग्राम थाना क्षेत्र में तैनात डायल-112/100 वाहन को मदद के लिए रवाना किया गया। डायल-112/10 स्टाफ प्रधान आरक्षक राजेश एवं पायलेट दिनेश लाल ने मौके पर पहुँचकर बताया कि दो सवारी ऑटो की टक्कर हो जाने से 09 व्यक्ति प्रसादी सिंह उम्र 70 साल,गुलाबी बाई उम्र 65 वर्ष एवं मंगली बाई उम्र 45 साल और अन्य घायल हो गए थे । डायल-112/ 100 जवानों ने सभी घायलों को एफ़ आर व्ही वाहन एवं चिकित्सा वाहन से ले जाकर राजेन्द्रग्राम अस्पताल में भर्ती करवाया जहाँ घायलों का उपचार किया जा रहा है।
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6 सूत्रीय मांग पूरा न किए जाने पर शिवसेना मुख्य मार्ग पर करेगी धरना, विरोध, प्रदर्शन
अनूपपुर
शिवसेना की 6 सूत्रीय मांग ना पूरी किए जाने पर शिवसेना के संभाग प्रमुख पवन पटेल के नेतृत्व में सैंकड़ों शिवसेनिकों के द्वारा दिनांक 24 मई 2025 को दोपहर 11 बजे कोतमा भालूमाड़ा मुख्य मार्ग में धरना, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 6 सूत्रीय मांग इस प्रकार से है।
कोतमा कदम टोला वार्ड क्रमांक 11 में नाली निर्माण, सड़क निर्माण, धार्मिक पंडाल निर्माण के लिए वन विभाग के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना। शिवसेना नेता पवन पटेल के द्वारा कोतमा नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और जनसुविधाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिस पर यह इसके जवाब में कोतमा नगर पालिका अध्यक्ष अजय सराफ कोतमा सीएमओ प्रदीप झारिया, उपयंत्री ओमवती तिवारी के द्वारा प्रतिशोधात्मक कार्यवाही बिना कोई नोटिस जारी करते हुए उनके बड़े भाई नरबद पटेल के घर का नल कनेक्शन काट दिया गया। कॉलरी प्रबंधन के द्वारा रोड और नाली नहीं बनवाए जाना। कोतमा कदम टोला में आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक भवन, धार्मिक पंडाल ना होना। कोतमा नपा कर्मचारी राजेश मिश्रा के द्वारा दो साल पूर्व कदम टोला निवासी नरबद पटेल से नल कनेक्शन के लिए 2000 रुपए और कनेक्शन के लिए सारे दस्तावेज लेने के बाद लिए गए राशि का दुरुपयोग कर नल कनेक्शन को रजिस्टर नहीं करवाया गया साथ नपा कर्मचारी सुनीता पांडे के द्वारा कदम टोला निवासी ममता बैगा से नल कनेक्शन राशि 2000 रुपए लेने के नल कनेक्शन रजिस्टर ना करते हुए पैसे का दुरुपयोग कर लिया गया, नपा कोतमा में बहुत अवैध नल कनेक्शन होना और दोषी कर्मचारियों पर कोतमा सीएमओ के द्वारा कार्यवाही ना करना। कोतमा नगर पालिका में व्याप्त अनियमिततायो के साथ कई निर्माण कार्य किया जा रहे हैं, जिसमें कोतमा वार्ड क्रमांक 1 में लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए का इनडोर स्टेडियम निर्माण कार्य में निर्माण एजेंसी ठेकेदार निविदा,वर्क ऑर्डर नियम के विपरीत कार्य,वार्ड क्रमांक 8 में मगरदहा टोला में अरुण चक्रधारी के घर से लालमणि चक्रधारी के घर तक और कोतमा कदम टोला में आर सीसी नाली निर्माण कार्य में एजेंसी ठेकेदार ने बेहद ही घटिया और गुणवत्ताहीन कार्य किया और अब कोतमा कदम टोला वार्ड नंबर 11 में प्यारेलाल कोल के घर के सामने गुणवत्ताहीन पुलिया निर्माण कार्य हो रहा है। इसके साथ ही वार्ड नं 13 में एफ एस टी पी का निर्माण कराया गया है। ज्ञापन सौंप गुणवत्ताहीन कार्यों की जांच किए जाने की मांग करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही ना करना।
इन समस्याओं के समाधान के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के द्वारा कई बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः शिवसेना अनूपपुर जिला इकाई शांतिपूर्ण तरीके कोतमा भालूमाड़ा मुख्य मार्ग कदम टोला गणेश कोल के घर के पास प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।
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शराब के नशे में वाहन चलाने वाले 5 ट्रक चालकों पर की गई कार्यवाही
अनूपपुर
पुलिस मुख्यालय द्वारा यात्री बसों की जांच के लिए संचालित विशेष अभियान के दौरान 50 बसों को किया चेक 28 पर कार्यवाही की गई।सड़क दुर्घटनाएं रोकने हेतु विशेष अभियान चलाया जाकर दुर्घटना के मुख्य कारण ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही की जा रही है। अनूपपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा तीन दिवस मे 5 ट्रक वाहन चालकों को वाहन चेकिंग दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय पेश किया गया जहां न्यायालय के द्वारा 52500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
यात्री बसों की चेकिंग हेतु 31 मई तक संचालित विशेष अभियान के दौरान अभी तक 50 बसों की जांच की गई जिसमे कमी पाए जाने पर 28 बसों पर कार्यवाही करते हुए 15000 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया साथ ही 20 बसों मे प्रेशर हॉर्न लगे होने से निकलवाया गया। कार्यवाही में यातायात प्रभारी ज्योति दुबे ,सहायक उप निरीक्षक बृजेश सिंह चौहान, आरक्षक योगेंद्र सिंह,महेश गुर्जर ओमप्रकाश प्रजापति, दिलीप सिंह की सराहनीय भूमिका रही।