अवैध कब्जा कर दुकान दिया किराए से, संपत्ति कर की चोरी, कलेक्टर से हुई शिकायत
अनूपपुर
भारतीय गण वार्ता (भगवा) पार्टी के जिलाध्यक्ष कमलेश द्विवेदी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि नंदलाल उर्फ नंदू सोनी पिता गोपीलाल सोनी निवासी वार्ड नं. 01 लाईनपार जैतहरी अनूपपुर द्वारा ग्राम जैतहरी स्थित आराजी खसरा नंबर 547 (S) रकवा 0.0320 हेक्टेयर में अवैध रूप से दो मंजिला मकान का निर्माण करके किराए से दिया गया है। जबकि उक्त भूमि रामनाथ पिता बजरंगी के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। जबकि रामनाथ पिता बजरंगी लाबल्द फौत है भूमिस्वामी के कोई भी वारिस नहीं है।नंदलाल सोनी के घर के बगल में उक्त आराजी है,जिसमें नंदलाल सोनी द्वारा बगैर नगरपरिषद् जैतहरी के अनुमति अवैध रूप से कब्जा करके उक्त आराजी पर पक्का मकान बनाकर किराये से दिया गया है तथा लाखों रुपये शासन की सम्पत्ति कर की चोरी की जा रही है।
वही म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 के अनुसार यदि किसी आराजी के भूमि स्वामी यदि लाबल्द फौत है तो उसे शिकस्त कर म.प्र. दर्ज अभिलेख होना चाहिए। नंदलाल उर्फ नंदू सोनी भूमिहीन भी नहीं है,ऐसी स्थिति में वार्ड नं. 01लाईनपार जैतहरी के बेसकीमती जमीन पर शासन की ओर से आंगनवाड़ी भवन या इसी जमीन के सामने पड़ी खाली जमीन को अधिग्रण करके सिविल न्यायालय जैतहरी का निर्माण कराकर जनहित में उपयोग किया जा सकता है।उक्त व्यक्ति के द्वारा बस स्टैंड के पास भी एक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके दुकान बनाकर किराया से दिया गया है और शासन के लाखों रुपये के सम्पत्तिकर की चोरी कर रहा है।इसी भूमि की अभिलेख में हेराफेरी करने पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ नगर परिषद् जैतहरी द्वारा थाना जैतहरी में एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसमें यह व्यक्ति उच्च न्यायालय जबलपुर से अग्रिम जमानत पर है।
उक्त प्रकरण में जिला कलेक्टर से मांग की गई है कि उक्त आराजी खसरा नंबर को शिकस्त कर म.प्र. शासन दर्ज अभिलेख किया जाये व अवैध कब्जे से मुक्त कराकर जनहित में उपयोग तथा आज तक शासन के टैक्स् चोरी की रकम को वसूल करते हुए इसके विरुद्ध वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।