2 अलग-अलग मामला में 1.6 किलो गांजा जप्त कर पुलिस ने की कार्यवाही
अनूपपुर
मुखबिर ने सूचना दिया कि जिले के ग्राम मोहरी तरफ से देवरी की ओर एक व्यक्ति पैदल प्लास्टिक की खाली सीमेंट की पीले रंग की बोरी में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर अपने घर देवरी तरफ आने वाला है, सूचना पर पुलिस टीम विवेचना किट, इलैक्ट्रानिक तराजू, रवाना होकर मुखबिर की निशादेही पर दुआरी बाबा देवरी अमलई तिराहा के पास नाकाबंदी किया, कुछ देर बाद एक व्यक्ति मौहरी तरफ से देवरी तरफ बांये हाथ में पीले रंग की बोरी लिये पैदल आते दिखा, जिसे रोका गया । नाम पता पूछने पर छोटेलाल सोनी पिता अयोध्या सोनी उम्र 60 वर्ष निवासी देवरी चौकी फुनगा थाना भालूमाड़ा जिला अनूपपुर के दस्तयाब हुआ । संदेही की तलाशी ली गई जो संदेही अपने पास रखी पीले रंग की सीमेंट की बोरी के अंदर हल्के पीले रंग एवं सफेद पारदर्शी पन्नी के अंदर रखा अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला । बरामदशुदा गांजा जैसा मादक पदार्थ को तोल किया गया जो हल्के पीले रंग एवं सफेद पारदर्शी पन्नी सहित वजन 1.260 किलोग्राम कीमती 12500 /- विधिवत जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया । आरोपी छोटे लाल सोनी पिता अयोध्या प्रसाद सोनी उम्र 60 वर्ष निवासी देवरी चौकी फुनगा का यह कृत्य धारा 8/20 बी एनडीपीएस एक्ट का दण्डनीय पाये जाने एवं जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा की मात्रा 1.260 किलोग्राम होने एवं 07 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान होने से आरोपी को वजह सबूत गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया है ।
वही मुखबिर से सूचना मिली कि जिले के ग्राम मौहरी तरफ से देवरी की ओर एक व्यक्ति पैदल हाथ में काली पन्नी के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर आने वाला है, सूचना पर पुलिस टीम ने पर मौहरी देवरी रोड देवांन टोला तिराहा ग्राम मौहरी में जाकर नाकाबंदी किया, कुछ देर बाद एक व्यक्ति मौहरी तरफ से देवरी तरफ हाथ में काले रंग की पन्नी लिये पैदल आते दिखा, जिसे रोका गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम बलराम सोनी पिता अयोध्या प्रसाद सोनी उम्र 76 निवासी देवरी चौकी फुनगा थाना भालूमाड़ा जिला अनूपपुर को पकड़ा गया। काली पीली पन्नी के अंदर रखा अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। मादक पदार्थ गांजा को तौल किया गया जो काली पन्नी के अंदर पीली पन्नी सहित वजन 364 ग्राम जिसकी कीमत 3500 /- रुपये बताई गई है। जिसे जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। आरोपी बलराम सोनी पिता अयोध्या प्रसाद सोनी उम्र 76 वर्ष निवासी देवरी चौकी फुनगा का यह कृत्य धारा 8/20 बी एनडीपीएस एक्ट का दण्डनीय पाये जाने एवं प्रकरण में 07 वर्ष से कम सजा का प्रावधान होने से आरोपी के उपरोक्त गवाहों के समक्ष अभिरक्षा/ उपस्थति पंचनामा तैयार कर एवं न्यायालय उपस्थिति हेतु धारा 35(क) बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया जाकर पाबंद किया जाकर आरोपी बलराम सोनी को पाबंद किया गया आरोपी बलराम सोनी के विरुद्ध धारा 08/20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।