हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा व 5 हजार जुर्माना

हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा व 5 हजार जुर्माना


अनूपपुर

प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल ने अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी रमेश सिंह गोड पिता रामरतन सिंह उर्म 45 वर्ष निवासी ग्राम बडहर थाना कोतवाली अनूपुपर को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस मामले में राज्य की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने पैरवी की। 

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुये बताया कि आरोपी रमेश सिंह गोड पर आराक्षी केन्द्र कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर के पंजीबद्व अपराध क्र0 526/2023 धारा 302 भा0द0सं0 का अपराध पंजीक्रत किया गया था । आरोपी रमेश सिंह गोड ने बांस की लाठी व लकडी के पटिया से पीटकर सिर तथा अन्य अंगों में चोट पहॅुचा कर उसकी हत्या कर दी । थाना प्रभारी थाना कोतवाली अनूपपुर विवेचक अमर बर्मा के द्वारा अपराध दर्ज करवाकार कर सभी साक्षियों के कथन लेखबद्व करते हुये विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष चलान प्रस्तुत किया। 

उक्त अपराध का विचारण प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश माया  विश्वलाल के न्यायालय में किया गया। विचारण के दौरान मृतिका के शरीर पर आयी चोटे, अभियोजन साक्षी डाॅक्टर द्वारा बताये गये चोट एवं साक्षियों द्वारा देखे गये चोट एक समान थी। आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के अनुसार जप्त पटिया एवं बांस के दण्डें मे मृतिका के खून के निशान मौजूद थे, जिसकी पुष्टि रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट के आधार हुयी। न्यायालय ने पाया कि आरोपी ने ही अपनी पत्नी को मारा है जिससे उसके शरीर में चोटें आयी है और उसी के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी। अपराध प्रमाणित होने पर न्यायालय द्वारा धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपए जुर्माना के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

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