किशोरी की हत्या का हुआ खुलासा मृतक मां के पति के मौसी का बेटा ही निकला हत्यारा
अनुपपुर/जैतहरी
अनूपपुर जिले के वेंकटनगर पुलिस चौकी अंतर्गत दिल को झकझोर देने वाली घटना के बाद जहां उक्त घटना की निंदा हो रही है वहीं अब गांव वासियों की निगाह जिले के पुलिस की सक्रियता से जांच पर लगी हुई है। पुलिस की गतिविधियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को जहां मां बेटी के लाश का पोस्टमार्टम कराया गया वहीं पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने लाश को गांव में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। भले ही अनूपपुर पुलिस मृतक रूपा की हत्या या आत्महत्या की थ्योरी में यह कहते हुए स्पष्ट कुछ नहीं कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वही 12 वर्षीय पुत्री की नृशंस हत्या के मामले में जैतहरी थाना में अपराध क्रमांक 138/24 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 363, 201 दर्ज करते हुए मृतक रूपा के पति के मौसी का लडका राजेश पनिका उर्फ गोलू को आरोपी बनाया है।
12 वर्षीय मासूम की हत्या उसके पिता के मौसेरे भाई जो रिस्ते में मासूम का चाचा लगता है राजेश पनिका उर्फ गोलू ने मासूम को जंगल ले जाकर पहले उसे पत्थर से कुचल कर मारा बाद में उसे धारदार हथियार से गर्दन काटी। एडीजीपी डीसी सागर के अनुसार 12 वर्षीय मासूम राजेश पनिका उर्फ गोलू और उसकी मां रुपा पनिका के बीच चल रहे कथित अवैध सम्बंध के बारे में जान गई थी इसी कारण 12 वर्षीय मासूम को बहला फुसला कर जंगल ले गया और उसके निचले वस्त्र उतारे पुलिस को यह आशंका है कि आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को भी अंजाम दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस बात का खुलासा हो सकता है कि मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था कि नही अगर पुलिस की यह आशंका सही साबित होती है तो अपराध क्रमांक 138/24 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 और इनकी उपधाराओ के साथ-साथ बालको के लैगिंक अपराध से संरक्षण अधिनियम के तहत धाराएं बढ़ सकती है।
फिलहाल पुलिस सामने घटना को लेकर सनसनी खेज और अवैध संबंध की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस ने भी इसी दिशा में जब अपनी जांच शुरू की तो उसकी नजर कई संदिग्धों पर थी लेकिन मृतक रूपा के पति के मौसी का बेटा राजेश उर्फ गोलू के तरफ पुलिस की जैसे ही निगाह पड़ी पुलिस को कुछ दाल में काला नजर आने लगा पुलिस ने गोलू को लेकर जब विशेष पड़ताल जारी किया तो एक ऐसी कहानी सामने आई जो कहीं ना कहीं रिश्तो को शर्म सार कर रही है। फिलहाल जैतहरी थाना अपराध क्रमांक 138/24 में धारा 302 हत्या अपहरण 363 के तहत धारा 201 के अंतर्गत गोलू पर अपराध पंजीकृत करके पुलिस इस मामले का खुलासा करने में सफल रही फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद अभी कई धाराएं बढ़ सकती है और इस बात का भी अनुमान है कि गोलू ने 12 वर्षीय बालिका की हत्या करने के पहले उसके साथ दुष्कर्म किया हो। फिलहाल अभी पुलिस को घटना की एक-एक कड़ियां जोड़कर पूरी तस्वीर लाने में भले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो लेकिन उक्त घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है उससे रिश्ते का शर्मसार होना लाजमी है।
घटना के तुरंत बाद एडीजीपी डी सी सागर ने एक नहीं दो दो बार घटनास्थल का दौरा किया और पूरी घटना को गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपी और घटना के बारे में सूचना देने वालों पर ₹30000 का इनाम घोषित किया था मासूम की हत्या के मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली है वहीं रूपा पनिका के मामले में विस्तृत पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है
