पनीर एवं दही अमानक पाए जाने पर डेयरी पर 10 हजार का जुर्माना

पनीर एवं दही अमानक पाए जाने पर डेयरी पर 10 हजार का जुर्माना 


अनूपपुर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री जे.पी. धुर्वे द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (पप) सहपठित धारा 51 के तहत दोष सिद्धी होने पर सत्यभान डेयरी, जमुना कोतमा कालरी के संचालक को 10 हजार रुपये की शास्ति से दण्डित किया गया है तथा संबंधित संचालक को अधिरोपित दण्ड राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिरोपित अर्थदण्ड की शास्ति संदत्त नही करने पर संबंधित से उक्त राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गुणवत्ता स्तर की जांच उपरांत सत्यभान डेयरी से लिए गए पनीर (लूज) एवं दही (लूज) का नमूना अवमानक पाया गया था।

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