7 करोड़ के घोटाले में पूर्व अध्यक्ष, सीएमओ सहित 12 अधिकारी 1 फर्म पर FIR दर्ज करने का आदेश
अनूपपुर/बिजुरी
अनूपपुर:-जिले के बिजुरी नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष निलम्बित सीएमओ इंजीनियर लेखा पाल उपलेखापल सहित 12 अधिकारी कर्मचारियो और संबंधित व्यापारिक फर्मो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश संचनालय नगरीय प्रशासन विभाग ने दिया है ज्ञात हो कि जिले के बिजुरी नगरपालिका के पूर्व परिषद के कार्यकाल में खरीदी के करोड़ो के घोटाले हुए थे जिसकी जांच सांचलनालाय भोपाल द्वारा कराई जा रही थी इससे पहले अनूपपुर पुलिस ने तत्तकालीन सीएमओ मीना कोरी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर चुकी है नगरपालिका परिषद्, बिजुरी में सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी पाए गए पदाधिकारियों / अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाए जिनकी सूची इस प्रकार है।👇🏿👇🏿👇🏿
नगरपालिका परिषद्, बिजुरी में सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न स्तर से प्राप्त हो रहो शिकायतों के दृष्टिगत निकाय में विगत 3 वर्षो में सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच के लिए संचालनालय के आदेश क्रमांक शि./6/बिजुरी / 2022 / 11405 दिनांक 21.062022 द्वारा श्री सुरेश सेजकर अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाकर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। यह कि नगरपालिका परिषद्, बिजुरी का बचत खाता क्रमांक 30096509320 भारतीय स्टेट बैंक, अनूपपुर में संधारित है, जिसमें राशि रूपये 23,74,00,000.00 का व्यय दर्ज है। जबकि ई-कैशबुक में राशि रूपये 11,30,00,000.00 दर्ज है। इस प्रकार राशि रूपये 12,44,00,000.00 का ऑफलाईन भुगतान किया गया है, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ-साथ राज्य शासन के आदेशों का भी स्पष्ट उल्लंघन है तथा उक्त कृत्य गबन की श्रेणी में आता है।
हस्तलिखित कॅशबुक दिनांक 14.03.2022 तक ही लिखी गई है, इसके उपरांत कॅशबुक में इंद्राज नहीं किया गया है। कैशबुक मे वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल व्यय राशि रूपये 15,47,00,000.00 दर्ज हैं, जो कि बैंक स्टेटमेंट के आधार पर रूपये 8,27,00,000.00 करोड़ कम दर्ज हैं, जिसके अभिलेख निकाय में उपलब्ध नहीं है। नगरपालिका परिषद्, बिजुरी में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 एवं उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिक (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लगभग राशि रूपये 7,27,57,297.00 की सामग्री क्रय की गई है।नगरपालिका परिषद्, बिजुरी में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नगरपालिका अधिनियम, 1961 एवं उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त ) नियम, 2018 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कूटरचना कर एवं फर्जी नस्तियां बनाकर बिना सामग्री आए भुगतान किए जाने की कार्यवाही की गई, जिससे निकाय को कुल राशि रूपये 7,27,57,297.00 की आर्थिक क्षति पहुचाई गई है, जिसके लिए निकाय के निम्नलिखित पदाधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी / संबंधित फर्म समग्र रूप से उत्तरदायी हैं।

