नहाने गई नाबालिग से छेड-छाड करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

नहाने गई नाबालिग से छेड-छाड करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास


अनूपपुर

जिला अनूपपुर के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्‍द्रग्राम अविनाश शर्मा के विशेष प्रकरण क्रमांक 19/18, थाना करनपठार के अपराध क्रमांक 45/2018, धारा 354, 354(ए), 294, 506 भाग-2 भादवि एवं 7, 8 पॉक्‍सो एक्‍ट के आरोपी रामकरण सिंह उर्फ कलरू पिता रहन्‍दु सिंह गोंड उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम कोहका, थाना करनपठार जिला अनूपपुर को 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000/- रू. अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है।  23 मार्च 2018 को थाना करनपठार में पीडिता ने अपने पिता के साथ उपस्थित होकर इस आशय की लिखित सूचना दी कि वह दिनांक 23 मार्च 2018 को सुबह करीब 11:30 बजे अपने पडोसी व दीदी के साथ गांव के तालाब में नहाने गई थी और नहा रही थी, उसी समय अभियुक्‍त रामकरण उर्फ कलरू उसके पास आया और उसकी इज्‍जत लेने की नियत से उसका हाथ पकडने लगा और जब उसकी दीदी ने विरोध किया तो उसका हाथ छोड दिया, अभियुक्‍त उसे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगा और उसके सभी कपडे कीचड में फेंक दिया और बोला कि किसी को बतायी तो उसे व उसके परिवार को जान से मार देगा अभियोक्‍त्री की लिखित रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्‍त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। अभियुक्‍त को अभिरक्षा में लेते हुए सम्‍पूर्ण अनुसंधान पश्‍चात अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया जहां पर आरोपी को उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया।

Labels:

Post a Comment

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget