अवैध शराब से भरी बोलेरो व मोटरसाइकिल को पुलिस ने किया जप्त, 09 आरोपी गिरफ्तार

*अनूपपुर, वेंकटनगर व रामनगर पुलिस की कार्यवाही*


अनूपपुर

कोतवाली अनूपपुर द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध शराब जप्त करने में सफलता प्राप्त की है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद कलर की बुलेरो वाहन में अवैध शराब बिक्री करने हेतु लेकर जा रहे है। जिस पर टी.आई. कोतवाली निरीक्षक अरविन्द व पुलिस टीम ने आरोपी लवकुश तिवारी पिता स्व. प्रेमनाथ तिवारी उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम बरगवां थाना चचाई जिला अनूपपुर, रामप्रसाद रजक पिता शिवकुमार रजक उम्र 34 वर्ष निवासी रमगढवा थाना अतरेला जिला रीवा के कब्जे से बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की वाहन बुलेरो SLX एम.पी. 18 सी 3165 में रखी, अवैध शराब गोवा व्हीस्की 25 पाव तीन पेटी पावर 10000 सुपर स्ट्रांग बियर, एक पेटी माऊंट 6000 कुल शराब 30.3 लीटर कुल कीमती 9,771 रूपये का एवं वाहन बुलेरो कीमती 3,00,000 रूपये का जप्त किया। कोतवाली पुलिस द्वारा जप्तशुदा बोलेरो वाहन के स्वामी एवं अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अन्य आरोपियों की संबंध में विवेचना की जा रही है।

*अवैध शराब सहित मोटरसाइकिल जब्त*


अनूपपुर जिले के ग्राम खैरीटोला में वेंकटनगर पुलिस को  मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दो व्यक्ति एक लाल काले रंग की टीवीएस स्टार सीटी मोटर सायकल क्र. CG 10 AM 2681 से बोरी में भरकर अंग्रैजी शराब अनूपपुर तरफ से खोड़री सिंघौरा होते हुये छत्तीसगढ़ की ओर ले जा रहा है। उक्त सूचना वेंकटनगर पुलिस द्वारा ग्राम सिंहपुर में खोड़री सिंघौरा जाने वाले सड़क से दो व्यक्ति एक लाल काले रंग की मोटरसाइकिल से वेंकटनगर तरफ से आते दिखे, जिसे वेंकटनगर पुलिस ने रोककर उक्त मोटरसायकल पर बैठे दोनो व्यक्तियो से नाम पता पूछां गया तो मोटर सायकल चालक नें अपना नाम अमृतलाल अगरिया पिता मदन सिंह अगरिया उम्र 22 वर्ष निवासी धौरामुड़ा मोहल्ला देवरगाव थाना गौरेला जिला जीपीएम (छ.ग.)  एवं मोटर सायकल के पीछे सीट पर बोरी पकड़कर बैठे व्यक्ति नें अपना नाम दीपक प्रसाद अगरिया पिता मानसिंह अगरिया उम्र 22 वर्ष निवासी धौरामुड़ा मोहल्ला देवरगाव थाना गौरेला जिला जीपीएम (छ.ग.) पीले रंग की प्लास्टिक की बोरी रखे हुये 98 नग शीशी अंग्रैजी शराब पाया गया कुल अंग्रैजी शराब कीमती 13230/- रूपये, अंग्रेजी शराब मात्रा 17.64 लीटर होना पाया गया। अवैध शराब व मोटरसाइकिल को जप्त कर लिया गया 

*05 आरोपियों से अवैध शराब जब्त*


थाना रामनगर पुलिस ने शराब बिक्री कर रहे 05 आरोपियों के विरुद्ध तहत कार्यवाही की है। जिसमे रिंकू ठाकुर पिता स्व. अम्बिका ठाकुर, उम्र 38 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 11, साइडिंग दफाई राजनगर के कब्जे से कुल 3.170 लीटर अवैध शराब, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹1,920 है, जप्त की गई।कन्हैया अग्रहरी पिता स्व. दीनानाथ अग्रहरी, उम्र 44 वर्ष, निवासी साइडिंग तिराहा राजनगर के कब्जे से कुल 4.360 लीटर शराब, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹1,400 है, जप्त की गई। देव प्रसाद केवट पिता जोधी लाल केवट, उम्र 41 वर्ष, निवासी एम/143, सी सेक्टर राजनगर थाना रामनगर के कब्जे से कुल 2.860 लीटर शराब, जिसकी कुल कीमत ₹1,150 है, जप्त की गई। दलपत सिंह पिता राम प्रसाद सिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी गोपाल पंडाल राजनगर थाना रामनगर के कब्जे से कुल 3.650 लीटर शराब, जिसकी कुल कीमत ₹1,100 है, जप्त की गई। सोमेन विश्वास पिता स्व. कुमुद रंजन विश्वास, उम्र 51 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 15 शांतिनगर थाना रामनगर के कब्जे से कुल 3.970 लीटर शराब, जिसकी कुल कीमत ₹1,590 है, जप्त की गई। सभी 09 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है।

चेन स्नेचिंग के फरार आरोपी मंजय नट को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3300 रुपये किया जब्त


अनूपपुर

जितेंद्र त्रिपाठी निवासी वार्ड नंबर 05 कोतमा ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 17 मई 2026 को शाम के समय मेरी मां सरोज तिवारी कोतमा बाजार से सब्जी खरीद कर घर जा रही थी, तभी जखीरा चौक के पास एक मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति खड़े थे, इसमें से एक ने झपट्टा मारकर मेरी मां के गले में पहनी हुई सोने की चेन को खींचा और दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से भाग गए। घटना की रिपोर्ट पर धारा 304 (2) एवं 3(5) BNS का अपराध कायम कर घटना की विवेचना में अज्ञात आरोपियों की पता तलाश सरगर्मी से की गई। 

थाना कोतमा की पुलिस टीम ने लगभग 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरा के फुटेज खंगाले तथा फुटेज मे आई आरोपियों के फोटो और वीडियो को विभिन्न पुलिस ग्रुप में तथा सोशल मीडिया में शेयर किया। लगातार पता तलाश के दौरान जानकारी मिली की घटना मंजय नट (कंजर)पिता कान्हा राम नट उम्र 32 साल निवासी पत्थलगांव जिला जसपुर छत्तीसगढ़ तथा सोनू नट निवासी पत्थलगांव जिला जसपुर छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है, साथ ही घटना की रैकी तथा सहयोग में उनके साथ आकाश नट निवासी पत्थलगांव एवं बाबू सिंह निवासी कोलकाता भी शामिल थे। पुलिस द्वारा आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी जिसमें से आरोपी मंजय नट (कंजर) को कोतमा रेलवे स्टेशन के आगे रेल पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया है, आरोपी से पूछताछ के बाद उसके कब्जे से सोने की चेन को बेचने से हिस्से में मिले रूपए में से 3300 रुपये जप्त किए गए हैं। आरोपी को न्यायालय पेश किया किया व अन्य आरोपियों की पता तलाश लगातार जारी है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार आरोपी मंजय नट अत्यंत शातिर तथा आदतन लुटेरा व झपटमार है, जिसके ऊपर उड़ीसा , छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के अलग अलग थानों में 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी मंजय नट ने बिजुरी, झारसुगुड़ा, सक्ती तथा पन्ना जिले में भी इसी तरह की घटना करना बताया है। जिस पर संबंधित पुलिस थानों को कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है।

सोन नदी में मछली पकड़ने के दौरान करंट से हुई थी मौत, फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार


शहडोल 

जिले के पपौंध थाना क्षेत्र स्थित सरसी गांव में सोन नदी में करंट लगाकर मछली पकड़ने के दौरान एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद फरार हुए आरोपी को जांच के दौरान चिन्हित कर पकड़ा गया। न्यायालय में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 19 जून को सरसी निवासी रजनीश लेनी (28) और शंकर लोनी सोन नदी के किनारे करंट लगाकर मछली पकड़ रहे थे। बताया गया कि दोनों ने नदी किनारे स्थित एक खेत से बिजली का अवैध कनेक्शन लेकर नदी में करंट प्रवाहित किया था। इसी दौरान रजनीश करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद शंकर लोनी अपने साथी को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं शव पड़े होने की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पपौंध थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पुलिस को मौके से बिजली के तार और अन्य सामग्री बरामद हुई, जिससे करंट लगाकर मछली पकड़ने की पुष्टि हुई।

पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी शंकर लोनी की तलाश शुरू की। सोमवार को उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने घटना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

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