नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार, रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने किया जप्त
नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार, रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने किया जप्त
अनूपपुर
जिले के थाना करन पठार पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के दो आरोपीयों को ग्राम देवरी से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
15 वर्षीय नाबालिग बालिका द्वारा अपने माता पिता के साथ थाना करनपठार अनूपपुर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि रिस्तेदारी में शादी के कार्यक्रम के दौरान आरोपी प्रकाश सिंह पिता मधुर सिंह , नान्हू सिंह पिता गोकुल सिंह मरावी दोनो निवासी देवरी थाना करनपठार जिला अनूपपुर के द्वारा नाबालिक बालिका को जबरदस्ती नान्हू सिंह के घर ले जाकर बन्द कमरे में जबरदस्ती ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी प्रकाश सिंह द्वारा नाबालिग बालिका के साथ शारीरिक दुष्कर्म किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर थाना करनपठार अनूपपुर में अप. क्र. 170/26 धारा 96,64(2)(i),64(2)(j),65(1),142,351(3) बीएनएस ¾ पक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया गया।
*अवैध रेत परिवहन में ट्रैक्टर ट्रॉली जप्त*
अनूपपुर जिले के वन परिक्षेत्र बिजुरी में वन अपराध के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में बेलगांव बीट के वन क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन परिवहन में संलग्न ट्रैक्टर ट्रॉली कों जप्त कर वन अपराध दर्ज किया गया ।
मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की बीट बेलगांव के कक्ष RF 529 कनई नदी से ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा रेत का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर टीम गठित कर मौक़ा स्थल पर भेजा गया। टीम के द्वारा स्वराज कम्पनी का सोल्ड ट्रैक्टर ट्रॉली को घेरा बंदी कर वन क्षेत्र में उत्खनन स्थल पर रोक कर रेत उत्खनन एवं परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेजों की मांगने पर वाहन चालक रंजीत सिंह पिता बुद्धू सिंह निवासी सरई नाका थाना बिजुरी द्वारा रेत उत्खनन परिवहन के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए जाने की दशा में वन अधिकारियों को सूचित कर प्राप्त निर्देशानुसार वाहन चालक के खिलाफ वन अपराध दर्ज कमाक 4728/13 दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करते ट्रैक्टर ट्रॉली कों जप्त कर वन परिक्षेत्र कार्यालय बिजुरी लाया गया। आरोपी वाहन चालक एवं वाहन मालिक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया वन अपराध कारित किए जाने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की वन अपराध दर्ज किया गयं





