बिना परमिट दौड़ती बस पर 51 हजार का जुर्माना, पानी मे डूबा ट्रक चालक का शव बरामद


अनूपपुर

यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस अनूपपुर ने सख़्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत बिना वैध परमिट के संचालित की जा रही एक यात्री बस पर कड़ी कार्यवाही की गई।

यातायात पुलिस द्वारा जांच के दौरान बस क्रमांक MP 04 PA 4119 को रोका गया। दस्तावेजों की गहन जांच में पाया गया कि बस *बिना वैध परमिट के यात्रियों का परिवहन कर रही थी। नियमों के स्पष्ट उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए बस को मौके पर ही जब्त किया गया तथा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण तैयार अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा गया जहां से उक्त वाहन पर 51,000 (इक्यावन हजार रुपये) का भारी-भरकम जुर्माना आरोपित किया गया। बिना वैध परमिट संचालित वाहन यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होते हैं। ऐसे वाहन न केवल कानून का उल्लंघन करते हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। इसी उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।

*पानी मे डूबा ट्रक चालक का शव बरामद*

शहडोल जिले के थाना अमलाई क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को ओसीएम में डम्पर ट्रक, चालक सहित डूब गया था जिसके रेस्क्यू कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अनूपपुर की टीम द्वारा संयुक्त प्रयास किया गया था, परन्तु ट्रक लगभग 100 फिट से अधिक गहराई मे होने के कारण सफलता नहीं मिल पाई थी। घटना के बाद से खदान से निरंतर पानी को निकाला जा रहा है। जहां आज एसईसीएल मे प्रबंघक द्वारा सुबह 8.15 बजे सूचना मिली कि ट्रक दिखाई दे रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल जिला सेनानी के आदेशानुसार 1 पीसी ( टीम प्रभारी के नेतृत्व मे 06 एसडीआरएफ एवं 01 एचजी जवान कुल 08 सदस्यीय टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई, घटनास्थल की दूरी लगभग 30 किमी दूर थी। जिला अनूपपुर और शहडोल की संयुक्त टीम द्वारा ओसीएम अमलाई मे डम्पर ट्रक सहित डूबे वाहन चालक की डैड बाडी रिकवर कर पुलिस को सुपुर्द कर दी गई है रेस्क्यू कार्य समाप्त हुआ। मृतक का नाम अनिल कुशवाहा पिता शिवदत्त प्रसाद उम्र 40 वर्ष निवासी मउगंज जिला मउगंज का है।

प्रोक्टर एवं गैम्बल कंपनी के गोदाम में दीवाल तोड़कर चोरी पर कंपनी का सेल्स एक्सक्यूटिव सहित 4 आरोपी गिरफ्तार

*06 लाख रूपये कीमती चोरी का सामान पुलिस द्वारा बरामद* 


अनूपपुर

अनूपपुर नगर में अमरकंटक रोड पर चंदास ब्रिज के पास प्रोक्टर एण्ड गैम्बल कंपनी (P & G )के डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखने वाली टच स्टोन सर्विस प्रायवेट लिमिटेड के गोदाम में दिनांक 09 दिसम्बर 2025 की रात्रि में पीछे के दरवाजे के पास की दीवाल में छेद करके कुन्दा उखाड़कर गोदाम में रखे विभिन्न प्रोडक्टस के भरे हुए कार्टून की बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स एग्जीक्यूटिव सहित 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया 06  लाख का माल बरामद किया गया है।

टच स्टोन सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड, अनूपपुर के ब्रान्च इन्चार्ज रामनारायण गुप्ता पिता रावेन्द्र प्रसाद गुप्ता उम्र करीब 32 साल निवासी वार्ड न. 22 सतना के द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अनूपपुर में चंदास ब्रिज के पास अमरकंटक रोड में सुखेन्द्र सिहं के मकान में किराये से भूतल पर कंपनी का गोदाम एवं ऊपर प्रथम मंजिल में कंपनी का कार्यालय है। दिनांक 08 एवं 09 दिसम्बर 2025 की  दरमयानी रात्रि में अज्ञात आरोपियो द्वारा गोदाम के पीछे के दरवाजे के कुन्दे के पास दीवाल को तोड़कर छेद करके कुन्दा उखाड़कर गोदाम में रखे हुए विभिन्न प्रोडक्टस जैसे सेविंग ब्लेड, शैम्पू, विक्स, वाशिंग पाऊडर एवं लिक्विड, पेम्पर्स, विस्पर पैड, टूथ ब्रश आदि के भरे हुए कार्टून चोरी कर लिये गये है जो उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में धारा 331(4), 305(ए) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गई।

आरोपी अंजनी कुमार दुबे पिता अशोक कुमार दुबे अनूपपुर, अंकित द्विवेदी पिता स्व. राजीव द्विवेदी अनूपपुर, शिवांशू अवधिया पिता राजेश अवधिया कोतमा, मानस सिहं पिता चन्द्रकेश्वर सिहं उम्र 22 साल निवासी अनूपपुर को गिरफ्तार किया जाकर चोरी किये गये विभिन्न प्रोडक्टस के भरे हुए डिब्बे (कार्टून) करीब 6,00,000 रूपये  कीमती जप्त किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि उक्त वारदात का मास्टर माईन्ड अंजनी कुमार दुबे टच्च स्टोन सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड की अनूपपुर ब्रान्च में बिगत करीब दो साल से डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स एक्जक्यूटिव (DSE ) के पद पर कार्यरत था, जिसके द्वारा अपने तीन अन्य साथियो के साथ मिलकर चोरी किया गया सामान के कार्टूनो को अपने घर के पास अनूपपुर में रामजानकी मंदिर के पास बलराम राजपूत के मकान में बनी दुकान को किराये से लेकर रख दिया गया था एवं चोरी किये गये माल को बेचने के फिराक में थे, आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर मामले में जांच की जा रही है।

 चौकी वेंकटनगर थाना जैतहरी  जिला अनूपपुर पुलिस द्वारा अवैध रेत उत्खन्न परिवहन करने वाले आरोपीयो एवं  ट्रेक्टर ट्राली के विरूध्द की गई कार्यवाही ।

कस्बा गस्त भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई की जमुना प्रजापति निवासी लाईनपार वेंकटनगर का कुम्हरान अलान नदी से रेता चोरी कर वेंकटनगर तरफ विक्रय करने जायेगा, मुखबिर की सूचना पर  रेलवे चौराहा वेंकटनगर के लिए टीम तैयार किया गया । कार्यवाही के लिए जैसे ही रेलवे अंजर ब्रिज वेंकटनगर को पार कर उस तरफ गये तो सामने से एक ट्रेक्टर आते दिखा जिसे हाथ देकर रूकवाया गया जो टेक्टर चालक ने ट्रेक्टर को रोक लिया पास जाकर देखा तो एक नीला रंग का ट्रेक्टर  जिसका रजि. नं. MP 65 AA3984 एवं पीछे नीला रंग की  ट्राली लगी थी, जिसमे पीछे रेता लोड थी, चालक से नाम पता पूछा तो अपना नाम जमुना प्रजापति पिता रामकुमार प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी लाईनपार कुमरानटोला वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर बताया, कागजात एंव ड्राईविंग लायसेंस तथा ट्राली में लोड रेत संबंधी कागज देने हेतु कहा गया तो बताया मेरे पास कोई कागजात नही है, मेरा लायसेसं नही है। चालक जमुना प्रजापति का मौके पर जो बताया मालिक राधिका प्रसाद पाण्डेय निवासी लाईनपार वेंकटनगर का ट्रेक्टर है मालिक के कहनेपर अलान नदी से रेता चोरी कर  वेंकटनगर तरफ बेजने ले जा रहा था मेमोरण्डम के आधार पर वाहन राधिका प्रसाद पाण्डेय को आरोपी बनाया गया है । इसके बाद मौके पर ही आरोपी जमुना प्रजापति के कब्जे से मौके उपस्थित साक्षीयो के समक्ष एक अदद पुराना इस्तेमाली FARMTRAC –CHAMPION PLUS  नीला रंग का ट्रेक्टर  जिसका रजि. नं. MP 65 AA3984 है चैचिस नं.T052518778GJ एवं इंजन नं.E2519636 है एवं पुरानी इस्तेमाली नीला रंग की  ट्राली दोनो कीमती 500000 लाख  एवं ट्राली में 02 घन मिटर रेता लोड कीमती 4000 रूपये – कुल मशरूका 504000 रू.(पांच लाख चार हजार रू.) की मुताबिक जप्ती पत्रक के दिनांक 04/01/26 के समय 23.11 बजे जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया है ।आरोपी जमुना प्रजापति पिता रामकुमार प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी लाईनपार कुमरानटोला वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.)के विरुध्द धारा 303(2),305 (E),317(5) बीएनएस एवं  4/21 खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 का अपराध घटित करना पाये जाने तथा प्रकरण में 07 वर्ष से  कम सजा होने से माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन का पालन किया गया आरोपी चालक जमुना प्रजापति का अभिरक्षा पत्र भर कर न्यायालय उपस्थित होने हेतु धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस देकर पावंद कर छोड़ा गया । हमराह एंव जप्त शुदा सम्पत्ति के चौकी वेंकटनगर लाकर सुरक्षार्थ चौकी परिसर खड़ा कराया गया है । इसके बाद पिछे से वाहन मालिक राधिका प्रसाद पाण्डेय पिता स्व. जगदीश प्रसाद पाण्डेय उम्र 65 वर्ष निवासी लाईनपार वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) चौकी वेंकटनगर में उपस्थित हुआ जिसको धारा 94 BNSS का नोटिस देकर ट्रेक्टर ट्राली कागजात पेश करने हेतु दिया गया है । जो  वाहन एवं रेता के संबंध में कोई भी कागजात पेश नही किये है । प्रकरण में 07 वर्ष से  कम सजा होने से माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन का पालन किया गया आरोपी वाहन मालिक राधिका प्रसाद पाण्डेय का  अभिरक्षा पत्र भर कर न्यायालय उपस्थित होने हेतु धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस देकर पावंद कर छोड़ा गया । वापसी पर आरोपी चालाक एंव वाहन मालिक के विरूद्ध अपराध क्र. 13/2026 धारा 303(2),305(E), 317(5) BNS, 4/21 खनिज अधिनियम का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है । आरोपीयों के विरुध्द इस्तागासा धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का तैयार कर कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला अनूपपुर में प्रथक से पेश किया है ।

  

। उक्त कार्यवाही में सउनि. सुरेश कुमार अहिरवार, आर. 281 सोनू पर्ते एवं आर. 288 विजय टाटू का विशेष योगदान रहा है ।

[06/01, 3:14 pm] +91 95758 86631: प्रेस विज्ञप्ति

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