चौकी वेंकटनगर थाना जैतहरी  जिला अनूपपुर पुलिस द्वारा अवैध रेत उत्खन्न परिवहन करने वाले आरोपीयो एवं  ट्रेक्टर ट्राली के विरूध्द की गई कार्यवाही ।

कस्बा गस्त भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई की जमुना प्रजापति निवासी लाईनपार वेंकटनगर का कुम्हरान अलान नदी से रेता चोरी कर वेंकटनगर तरफ विक्रय करने जायेगा, मुखबिर की सूचना पर  रेलवे चौराहा वेंकटनगर के लिए टीम तैयार किया गया । कार्यवाही के लिए जैसे ही रेलवे अंजर ब्रिज वेंकटनगर को पार कर उस तरफ गये तो सामने से एक ट्रेक्टर आते दिखा जिसे हाथ देकर रूकवाया गया जो टेक्टर चालक ने ट्रेक्टर को रोक लिया पास जाकर देखा तो एक नीला रंग का ट्रेक्टर  जिसका रजि. नं. MP 65 AA3984 एवं पीछे नीला रंग की  ट्राली लगी थी, जिसमे पीछे रेता लोड थी, चालक से नाम पता पूछा तो अपना नाम जमुना प्रजापति पिता रामकुमार प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी लाईनपार कुमरानटोला वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर बताया, कागजात एंव ड्राईविंग लायसेंस तथा ट्राली में लोड रेत संबंधी कागज देने हेतु कहा गया तो बताया मेरे पास कोई कागजात नही है, मेरा लायसेसं नही है। चालक जमुना प्रजापति का मौके पर जो बताया मालिक राधिका प्रसाद पाण्डेय निवासी लाईनपार वेंकटनगर का ट्रेक्टर है मालिक के कहनेपर अलान नदी से रेता चोरी कर  वेंकटनगर तरफ बेजने ले जा रहा था मेमोरण्डम के आधार पर वाहन राधिका प्रसाद पाण्डेय को आरोपी बनाया गया है । इसके बाद मौके पर ही आरोपी जमुना प्रजापति के कब्जे से मौके उपस्थित साक्षीयो के समक्ष एक अदद पुराना इस्तेमाली FARMTRAC –CHAMPION PLUS  नीला रंग का ट्रेक्टर  जिसका रजि. नं. MP 65 AA3984 है चैचिस नं.T052518778GJ एवं इंजन नं.E2519636 है एवं पुरानी इस्तेमाली नीला रंग की  ट्राली दोनो कीमती 500000 लाख  एवं ट्राली में 02 घन मिटर रेता लोड कीमती 4000 रूपये – कुल मशरूका 504000 रू.(पांच लाख चार हजार रू.) की मुताबिक जप्ती पत्रक के दिनांक 04/01/26 के समय 23.11 बजे जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया है ।आरोपी जमुना प्रजापति पिता रामकुमार प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी लाईनपार कुमरानटोला वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.)के विरुध्द धारा 303(2),305 (E),317(5) बीएनएस एवं  4/21 खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 का अपराध घटित करना पाये जाने तथा प्रकरण में 07 वर्ष से  कम सजा होने से माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन का पालन किया गया आरोपी चालक जमुना प्रजापति का अभिरक्षा पत्र भर कर न्यायालय उपस्थित होने हेतु धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस देकर पावंद कर छोड़ा गया । हमराह एंव जप्त शुदा सम्पत्ति के चौकी वेंकटनगर लाकर सुरक्षार्थ चौकी परिसर खड़ा कराया गया है । इसके बाद पिछे से वाहन मालिक राधिका प्रसाद पाण्डेय पिता स्व. जगदीश प्रसाद पाण्डेय उम्र 65 वर्ष निवासी लाईनपार वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) चौकी वेंकटनगर में उपस्थित हुआ जिसको धारा 94 BNSS का नोटिस देकर ट्रेक्टर ट्राली कागजात पेश करने हेतु दिया गया है । जो  वाहन एवं रेता के संबंध में कोई भी कागजात पेश नही किये है । प्रकरण में 07 वर्ष से  कम सजा होने से माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन का पालन किया गया आरोपी वाहन मालिक राधिका प्रसाद पाण्डेय का  अभिरक्षा पत्र भर कर न्यायालय उपस्थित होने हेतु धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस देकर पावंद कर छोड़ा गया । वापसी पर आरोपी चालाक एंव वाहन मालिक के विरूद्ध अपराध क्र. 13/2026 धारा 303(2),305(E), 317(5) BNS, 4/21 खनिज अधिनियम का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है । आरोपीयों के विरुध्द इस्तागासा धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का तैयार कर कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला अनूपपुर में प्रथक से पेश किया है ।

  

। उक्त कार्यवाही में सउनि. सुरेश कुमार अहिरवार, आर. 281 सोनू पर्ते एवं आर. 288 विजय टाटू का विशेष योगदान रहा है ।

[06/01, 3:14 pm] +91 95758 86631: प्रेस विज्ञप्ति

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