बिना परमिट दौड़ती बस पर 51 हजार का जुर्माना, पानी मे डूबा ट्रक चालक का शव बरामद
अनूपपुर
यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस अनूपपुर ने सख़्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत बिना वैध परमिट के संचालित की जा रही एक यात्री बस पर कड़ी कार्यवाही की गई।
यातायात पुलिस द्वारा जांच के दौरान बस क्रमांक MP 04 PA 4119 को रोका गया। दस्तावेजों की गहन जांच में पाया गया कि बस *बिना वैध परमिट के यात्रियों का परिवहन कर रही थी। नियमों के स्पष्ट उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए बस को मौके पर ही जब्त किया गया तथा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण तैयार अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा गया जहां से उक्त वाहन पर 51,000 (इक्यावन हजार रुपये) का भारी-भरकम जुर्माना आरोपित किया गया। बिना वैध परमिट संचालित वाहन यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होते हैं। ऐसे वाहन न केवल कानून का उल्लंघन करते हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। इसी उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।
*पानी मे डूबा ट्रक चालक का शव बरामद*
शहडोल जिले के थाना अमलाई क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को ओसीएम में डम्पर ट्रक, चालक सहित डूब गया था जिसके रेस्क्यू कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अनूपपुर की टीम द्वारा संयुक्त प्रयास किया गया था, परन्तु ट्रक लगभग 100 फिट से अधिक गहराई मे होने के कारण सफलता नहीं मिल पाई थी। घटना के बाद से खदान से निरंतर पानी को निकाला जा रहा है। जहां आज एसईसीएल मे प्रबंघक द्वारा सुबह 8.15 बजे सूचना मिली कि ट्रक दिखाई दे रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल जिला सेनानी के आदेशानुसार 1 पीसी ( टीम प्रभारी के नेतृत्व मे 06 एसडीआरएफ एवं 01 एचजी जवान कुल 08 सदस्यीय टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई, घटनास्थल की दूरी लगभग 30 किमी दूर थी। जिला अनूपपुर और शहडोल की संयुक्त टीम द्वारा ओसीएम अमलाई मे डम्पर ट्रक सहित डूबे वाहन चालक की डैड बाडी रिकवर कर पुलिस को सुपुर्द कर दी गई है रेस्क्यू कार्य समाप्त हुआ। मृतक का नाम अनिल कुशवाहा पिता शिवदत्त प्रसाद उम्र 40 वर्ष निवासी मउगंज जिला मउगंज का है।
