अवैध रेत भंडारण मामला, राजनीतिक दबाव और रंजिश का शिकार न्यायालय ने किया बरी, प्रकरण खारिज


अनूपपुर

जिले के ग्राम पसला में अवैध रेत भंडारण के मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपियों अजय मिश्रा और नितिन केशरवानी को बरी कर दिया। न्यायालय ने साक्ष्यों की कमी के कारण इस मामले को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि कुछ लोग ग्राम पसला स्थित सोननदी के किनारे अवैध रूप से रेत का उत्खनन और भंडारण कर रहे थे। शिकायत में नामित आरोपियों में राजकुमार राठौर, सीताराम राठौर, विजय प्रतापति, ललन राठौर, अजय राठौर और राजू राठौर का नाम था। हालांकि, शिकायत में अजय मिश्रा और नितिन केशरवानी का नाम नहीं लिया गया था।खनिज निरीक्षक राहुल सांडिल्य द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि दो स्थानों पर 300 घनमीटर रेत का भंडारण किया गया था। भूमि स्वामियों ने यह स्वीकार किया कि रेत उनके खेत में रखी गई थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रेत किसने रखी। इसके बाद खनिज निरीक्षक ने जांच में यह स्वीकार किया कि सीएम हेल्पलाइन में अजय मिश्रा और नितिन केशरवानी का नाम नहीं था, फिर भी इन दोनों का नाम मामले में आरोपी के रूप में सामने आया।पंचनामे और साक्षियों के बयान में भी कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए। शंकरलाल राठौर ने बताया कि उन्होंने मौके पर मौजूद नहीं रहते हुए पंचनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि जुग्गीबाई कोल ने यह बताया कि उन्हें यह नहीं पता कि उनके खेत में रेत किसने रखी। साथ ही, खनिज निरीक्षक ने यह भी स्वीकार किया कि अजय मिश्रा को सूचना नहीं दी गई थी।

*न्यायालय का निर्णय*

कमिश्नर शहडोल के न्यायालय द्वारा मामले की पुनः जांच के आदेश दिए गए थे। इस दौरान साक्षियों के बयान दर्ज कराए गए, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रेत का भंडारण भले ही पाया गया, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि इसे अजय मिश्रा और नितिन ने ही भंडारित किया था। फरियादी पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा, "मेरे द्वारा की गई शिकायत में इन दोनों आरोपियों का नाम नहीं था। मामला राजनीतिक दबाव और रंजिश का परिणाम था, क्योंकि अजय मिश्रा ने कई बार अवैध माइनिंग के खिलाफ शिकायत की थी। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया। इस मामले में किसी प्रकार की अवैध कार्यवाही साबित नहीं हुई, जिससे यह प्रकरण खारिज कर दिया गया। यह मामला यह स्पष्ट करता है कि हर आरोप के पीछे साक्ष्य का होना जरूरी है और बिना पुख्ता प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना गलत हो सकता है।

अवैध रेत परिवहन पर पुलिस ने किया ट्रैक्टर जप्त


अनूपपुर

जिले के थाना भालूमाड़ा की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर  ग्राम धुम्मा में धुम्मा नाला के पास रेड कार्यवाही कर एक सोनालिका कम्पनी का ट्रेक्टर क्रमांक एमपी  65 AA 0588 में लोड 3 घन मीटर अवैध रेता (खनिज) कीमत 5 हजार, आरोपी चालक सुधेश कोल पिता राम खिलावन उम्र 29 साल निवासी भर्राटोला सकोला के द्वारा अवैध खनिज रेत ट्रेक्टर मालिक विजय कुमार साहू पिता लखन लाल साहू उम्र 38 साल निवासी पकरिहा श्रमिक नगर के कहने पर धुम्मा नाला से रेता चोरी कर परिवहन करते पाये जाने पर आरोपी चालक से उक्त ट्रेक्टर मय लोड 3 घन मीटर रेज जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया, जिस पर अपराध क्र. 181/2025 धारा 303(2),317(5) 4/21 खान खनिज अधिनियम एवं 146/196 एम.व्ही. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश व गिरे बड़े-बड़े ओले


अनूपपुर

पर्यटन एवं धार्मिक तीर्थ स्थल पवित्र नगरी अमरकंटक में आज एक बार फिर तेज आंधी तूफान गरज लपका के साथ 1 घंटे की अनवरत मूसलाधार बारिश हुई, इसके साथ ही उसी रफ्तार से बड़े- आकार के ओला वर्षा भी हुई । आसमानी बारिश के साथ ही कुदरत का कहर  लगभग 50 ग्राम के आसपास का बच्चों के खेलने वाले गोली बंटी से भी बड़े साइज का ओला पत्थर निरंतर गिरते रहे, इससे आम जनमानस इस दौरान डरा एवं भयभीत रहा। की कही  भीषण ओलाबारी एवं अति वर्षा से कहानी उसका कच्चा घर छानी छप्पर सीमेंट की चादर सीट ना दरक जाए टूट जाए। कल भी पवित्र नगरी अमरकंटक में बारिश के साथ ओला बारिश भी हुई थी लेकिन आज हुई आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा तथा उसी रफ्तार से बड़े आकार के आसमानी कहर  के रूप में ओला पत्थर आज भी गिरे हैं। यह भी लेख है कि पवित्र नगरी अमरकंटक में विगत एक पखवाड़े से वर्षा जब तब हो जा रही है। कल छत्तीसगढ़ राज्य के गौरेला पेंड्रा में अति ओला बारिश हुई थी वहां काश्मीर एवं हिमाचल जैसा सफेद चादर सा मैदानो में बिछ गया था। ठीक वैसा ही आज पवित्र नगरी अमरकंटक में भी देखने को मिला है।

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