संगम नगरी में कवि संगम त्रिपाठी को साहित्य विभूति सम्मान से किया सम्मानित


प्रयागराज

अवध साहित्य अकादमी पत्रकार भवन गॅधियांव करछना प्रयागराज ने कवि संगम त्रिपाठी को साहित्य विभूति सम्मान 2024 से सम्मानित किया।

सम्मान समारोह 21 सितंबर 2024 को हिन्दुस्तानी एकेडमी सभागार सिविल लाइन्स प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भव्य समारोह में कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि आचार्य ओम नीरव वरिष्ठतम साहित्यकार लखनऊ उत्तर प्रदेश, अध्यक्षता - कुशलेन्द्र श्रीवास्तव वरिष्ठ साहित्यकार गाडरवारा मध्यप्रदेश व अति विशिष्ट अतिथि डॉ शंभु नाथ त्रिपाठी ' अंशुल' व शीलधर मिश्र रहे।

इस भव्य समारोह में श्याम फतनपुरी - श्याम की गीतिकाए व श्याम की मधुशाला, डॉ कैलाश नाथ मिश्र - महमहाती गीतिकाए, पंकज बुरहानपुरी - तुम होते तो, शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन - संपादक सर्वेश कान्त वर्मा ' सरल"  विश्वनाथ त्रिपाठी - राधा माधव, डॉ सतीश चन्द्र मिश्र - यत्र तत्र सर्वत्र व मां की छाया में, डॉ योगेंद्र कुमार मिश्र विश्वबंधु आसपास लघुकथा संग्रह व उद्गागार देह मुक्तक संग्रह एवं सोलह नई कहानियां साझा काव्य संग्रह का विमोचन हुआ।

डॉ भगवान प्रसाद उपाध्याय प्रयागराज उत्तर प्रदेश के संचालन में सम्मानित किए गए कवि संगम त्रिपाठी को सोमनाथ शुक्ल, विजय शुक्ल, डॉ विजयानन्द, राम लखन गुप्ता, डॉ अजय मालवीय ' बहार' इलाहाबादी ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

2 वारेंटियो को पुलिस ने किया गिरफ्तार


अनूपपुर

थाना प्रभारी अमरकंटक कलीराम परते के नेतृत्व में स्थाई वारंटी तामीली विशेष अभियान के अंतर्गत थाना अमरकंटक से 05 वर्ष पुराने प्रकरण क्रमांक 56/19 धारा 454,380 भा.द.वि. के आरोपी राजू राठौर पिता संतलाल राठौर उम्र 25 वर्ष निवासी खाल्हेपारा दौंजरा थाना गौरेला जिला जीपीएम (छ.ग.) एवं 03 वर्ष पुराने प्रकरण क्रमांक 16/21 धारा 363, 366-ए, 376, 376(2) एन (1) डी ए,376(3), 506, 354, 323,34भा.द.वि. 3/4,5/6, 7/8, 9/10 पाक्सो एक्ट के आरोपी भूपत सिहं पट्टा उर्फ करनसिहं पट्टा पिता सुन्दर सिहं पट्टा उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड क्र.08 ग्राम बैसाखूटोला थाना गाडासरई जिला डिण्डौरी म.प्र. को विधिवत गिरफ्तार किया गया है जिसे न्यायालय किया गया।

2 वर्ष से फरार बलात्कार के दो आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार


अनूपपुर  

जिले के कोतमा थानांतर्गत फरियादी दिनांक 3 दिसंबर 2022 को थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि इसकी नाबालिक बच्ची उम्र 15 साल घर से बिना बताए कहीं चली गई है, हो सकता है किसी ने बच्ची का अपहरण कर ले गया हो रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 644/22 धारा 363 आईपीसी का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को  07 दिसंबर 2022 को दस्तयाब  कर पीड़िता नाबालिक से पूछताछ किया गया जो बताई की अमरकंटक विधि विरुद्ध बालक तोमर अपनी केटीएम मोटरसाइकिल लेकर आया और पीड़िता उम्र 15 साल को बहला फुसला कर अपनी मोटरसाइकिल में पेंड्रा ले गया और पेंड्रा से ट्रेन में बैठा कर इंदौर अपने दोस्त नंदकिशोर उर्फ नंदी पिता मनीलाल चौहान उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 15 जमुना दादर अमरकंटक के इंदौर के कमरा में अपने दोस्त की सहमति से रखकर गलत काम किया। मामले में धारा 376, 376(2)N 120B IPC एवं  3,4,5(L)/6 पॉस्को  एक्ट बढ़ाई जाकर आरोपियों की पता तलाश की गई तो घटना दिनांक से विधि विरुद्ध बालक वर्तमान में इसकी उम्र 19 साल निवासी अमरकंटक एवं इसका दोस्त नंदकिशोर चौहान फरार थे जिन्हें टीम बनाकर दोनों आरोपियों को दस्तयाब कर  घटना में प्रयुक्त केटीएम मोटरसाइकिल  विधि विरुद्ध बालक से जप्त कर विधि विरुद्ध बालक को एवं सह आरोपी नंदकिशोर चौहान को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।

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