पूर्व अध्यक्ष ने मौत के यमराज, राखड़ से भरे हाइवा पर रोक लगाने कलेक्टर, डीएफओ को लिखा पत्र

*शहर से निकलने वाले राखड़ हाइवा पर सीएमओ ने रोक लगाने लिखा था पत्र*


अनूपपुर

नवरत्नी शुक्ला पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष व पार्षद वार्ड़ नं. 05 जैतहरी ने कलेक्टर अनूपपुर को पत्र लिखकर यह मांग की है कि नगर परिषद् जैतहरी के घनी आबादी वाले क्षेत्र में मोजर बेयर पावर प्लांट द्वारा फ्लाई ऐश (राखड) पटाई के लिए बड़े बड़े हाईवा को रोक लगाई जाए। दूसरे मामले में वन मंडलाधिकारी को पत्र लिखकर फारेस्ट डिपो जैतहरी (रिजर्व फारेस्ट) के 100 मीटर के आबादी क्षेत्र से लगे क्षेत्र में फ्लाई ऐश (राखड) फेंकने पर रोक लगाई जाए।

शिकायत में लेख किया गया हैं कि मोजर बेयर पावर प्लांट द्वारा फ्लाई ऐश पटाई के लिए बड़े बड़े हाईवा सकरे रास्ते से होक वार्ड नं. 3,5,6,9,12,13,14 एवं 15 से होकर निकलता हैं। यह रास्ता सकरा और मुख्य मार्ग है जिसमे सभी प्रकार का आवागमन होता है जिसमे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, साथ ही यह क्षेत्र रिहायसी इलाका भी है, उक्त रास्ते पर तहसील, अस्पताल, स्कूल एवं सभी कार्यालय जाने के भी रास्ते हैं राखड डालने एवं बड़े बड़े हाईवा उक्त क्षेत्र से गुजरने से आम जनता को परेशानी होगा एवं पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा हैं।

फारेस्ट डिपो जैतहरी (रिजर्व फारेस्ट) के 100 मीटर के आबादी क्षेत्र से लगे क्षेत्र में फ्लाई ऐश (राखंड) फेंका जा रहा है जिसमे नगर परिषद जैतहरी क्षेत्र के घनी आबादी क्षेत्र से सकरे रास्ते से होकर प्रतिदिन सैकडों बड़े बड़े हाईवा राखड निकलते हैं, जिसमे हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। जंहा पर राखड डाला जा रहा है वहां पर वृक्षों की कटाई की जा रही है साथ ही फारेस्ट डिपो (रिजर्व फारेस्ट) 100 मीटर से भी कम दूरी पर है जबकि वन विभाग अपने क्षेत्र से 200 मीटर तक किसी भी गतिविधियों नहीं होने देता है पर इस कार्य के लिए कैसे अनापत्ति दी गई जाँच का विषय है। उक्त बिन्दुओं पर ध्यान देते हुए राखड़ उठाई व हाइवा पर रोक लगाने के आदेशित करे, नही तो जनता प्रदर्शन करने हेतु बाध्य होगी।

*मोजर वेयर को नप ने लिखा पत्र*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद जैतहरी ने 9 माह पूर्व महाप्रबंधक एमबी पावर लिमिटेड कों पत्र लिखा गया था कि शहर से निकलने वाले हाईवा वाहनों को सुबह 05:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाए, पत्र में लेख किया गया था कि प्लांट से निकलने वाले ऐश को लेकर भारी हाईवा वाहन शहर के अंदर से निकलते है। सघन आबादी क्षेत्र जैसे वार्ड 05, 06, 12.13,14 एवं 15 शहर की सडके सकीर्ण है। हाईवा वाहन निकलने से यातायात मार्ग बधित हो जाता है। जन जीवन की सुरक्षा एवं दुर्घटना को रोकने हेतु नगर के में एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा सुबह 05:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक पूर्णतः हाईवा वाहन पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया गया है। अतः जन सामान्य की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल सुबह 05:00 बजे से 10:00 बजे तक पूर्णतः हाईवा वाहन प्रतिबंधित कराने का कष्ट करे जिससे कि कोई अप्रिय  घटित न हो। मगर आज तक इस पत्र पर, जनप्रतिनिधियों व आम जनता की मांग पर कोई कार्यवाही नही हुई हैं। ऐसा लगता हैं कि प्रशासन कोई बड़ी घटना के इंतजार में है।

खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने पर 4 वाहन  जब्त कर मामला दर्ज


अनूपपुर

कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशन में खनिजों के अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए खनिज विभाग अनूपपुर द्वारा अनूपपुर तहसील के ग्राम पसला, नगदहा, धिरौल, पटनाकला में रेत का अवैध उत्खनन करने पर 02 प्रकरण तथा 02 प्रकरण क्रमश: खनिज गिट्टी तथा रेत के दर्ज किए गए हैं। उक्त प्रकरणों में कुल 03 वाहन ट्रैक्टर मय ट्राली स्वराज, आयाशर बिना नंबर तथा एक मेटाडोर क्रमांक एमपी 65 जीए 2630 जब्त कर वाहन स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही रेत के अवैध उत्खनन करने पर बी.एन.एस. के तहत अनूपपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ग्राम निगवानी केवई नदीं के पचखूरा ,गुलीडांड़ घाट में कुछ ट्रेक्टर अवैध रूप से रेत चोरी कर परिवहन कर रहे हैं, सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु हमराही स्टाफ को लेकर ग्राम निगवानी केवई नदीं के पंचखुरा,

गुलीडांड़ घाट पहुंचकर छापामार कार्यवाही किया, बिना नंबर स्वराज ट्रेक्टर जिसकी ट्राली में अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन करते पाया गया चालक से नाम पता पूछने पर सतीष केवट पिता महेश प्रसाद केवट उम्र 26 साल निवासी सारंगगढ का होना ट्रेक्टर मालिक शनि दुबे निवासी सारंगगढ के कहने परिवहन करना बताया, मौके पर मिला ट्रेक्टर ट्राली में रेत लोड के संबंध में वैध कागजात मांगे जाने पर नही मिला, अवैध चोरी का रेत परिवहन करने पर ट्रेक्टर मय ट्राली में लोड रेता कुल कीमती करीब 505000/ रूपये को जप्त किया गया ट्रेक्टर चालक एवं ट्रैक्टर मालिक के विरूद्ध अपराध धारा 303(2),317(5) बीएनएस एवं 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम के तहत पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । मालिक के खिलाफ पूर्व से रेत चोरी के 03 प्रकरण पहले से ही दर्ज है वाहन मालिक आदतन रेत चोरी करता है।

तीन दिन पहले घर से निकली महिला का जंगल के रास्ते में संदिग्ध अवस्था में मिला शव

*मजदूरी के लिए निकली थी घर से, शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस*


शहड़ोल

जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर से तीन दिनों पहले निकली महिला का संदिग्ध अवस्था में घर से महज 300 मीटर की दूरी पर शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने जंगल की रोड किनारे महिला का संदिग्ध अवस्था में शव देखकर मामले की जानकारी पुलिस को दी,जानकारी लगने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच पड़ताल कर रही है।

बताया गया कि महिला अपने घर से मजदूरी के लिए कटनी जाना चाह रही थी। पति को बताते हुए शाम 4 बजे महिला घर से निकली थीं और आज उसका शव घर से 300 मीटर आगे जंगल की रोड के किनारे मिला है। जैतपुर थाना क्षेत्र के कुडेली गांव की रहने वाली गीता पलिया पति मिट्ठू पलिया उम्र 40 वर्ष का चरोहन डोल के जंगल में सड़क किनारे शव मिला है। स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा तब जाकर मामले की जानकारी पुलिस को दी, जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी रामकुमार गायकवाड ने बताया कि गुरुवार की शाम 4 बजे कटनी के लिए महिला घर से निकली थी, उसे जैतपुर बस स्टैंड जाना था। बस पकड़कर वह शहडोल पहुंचती और शहडोल से ट्रेन के माध्यम से कटनी के लिए जाती। जिसका शव घर से 300 मीटर की दूरी पर जंगली रास्ते में सड़क किनारे मिला है।

स्थानीय लोगों को जब दुर्गंध आई तब लोग वहां पहुंचे और देखा तो महिला का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ था। जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को मिली है। जानकारी लगने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार महिला के पास फोन नहीं था, वह एक मजदूर थी, जिसकी वजह से पति ने भी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वह कटनी पहुंच गई है या नहीं, हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला का जहां शव मिला है वहां से कुछ-कुछ दूरी पर लोगों के घर स्थित है।

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