2 मजदूरों पर गिरी दीवार 1 की मौत दूसरा गंभीर, नाली निर्माण की खुदाई से समय घटी घटना


अनूपपुर/कोतमा

अनूपपुर जिले के नगर पालिका कोतमा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 में आरसीसी नाली निर्माण के दौरान दो मजदूरों के ऊपर नाली से सटी कच्ची दीवार गिर गई। जिससे मौके पर ही दोनो मजदूर गंभीर घायल हो गये। घटना के बाद आसपास के लोगो ने दोनो मजदूरों को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोतमा ले जाया गया, जहां रास्ते में ही 32 वर्षीय सरमन चौधरी पिता स्व.कनकदास चौधरी निवासी बदरा की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल मजदूर 30 वर्षीय गुलाब चैधरी निवासी बदरा की हालत गंभीर देखते हुये डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करते हुये उसे शहडोल रेफर कर दिया गया है। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुये पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टलमार्टम के लिये भेजा दिया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी हुई है। यह है मामला जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 7 में अफसर अली के मकान से रेलवे तालाब तक नपा द्वारा आरसीसी नाली का निर्माण कार्य सिंह कंट्रक्शन को मिला था। जहां निर्माण कार्य के दौरान 16 जनवरी की दोपहर दो मजदूरों द्वारा खुदाई का कार्य कर रहे थे। जहां नाली से सटी कच्ची दीवार अचानक दो मजदूरों के ऊपर गिर गई। जिसमें मजदूर सरमन चैधरी के सिर पर गंभीर चोट आने से उपचार हेतु अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं कार्य के दौरान मजदूर की मौत पर नपा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो गये है। जिसमें नपा द्वारा कार्य करवाये जाने के दौरान मजदूरों की सुरक्षा पर किसी तरह का ध्यान नही दिया गया था। कार्य के दौरान मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरण दिये ठेकेदार द्वारा कार्य करवाया जा रहा था। उपयंत्री को कार्य प्रारंभ होने की नही थी जानकारी उपयंत्री ओमवती तिवारी ने बताया कि वार्ड क्रमांक 7 में आरसीसी नाली निर्माण का कार्य सिंह कंट्रेक्शन को मिला था। जहां ठेकेदार जीतेन्द्र सिंह निवासी वार्ड क्रमांक 17 हॉलो ब्लॉक कोतमा कॉलरी भालूमाड़ा को 21 नवम्बर 2022 को आरसीसी नाली निर्माण कार्य के लिये वर्क आर्डर जारी हुआ था। लेकिन उक्त कार्य के प्रारंभ होने की कोई भी जानकारी व सूचना परिषद को ठेकेदार द्वारा नही दी गई थी। नपाध्यक्ष ने दिया था मौखिक आदेश नगर पालिका अध्यक्ष अजय सराफ ने कहा कि आरसीसी नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ होने की जानकारी उन्हे थी, लेकिन जैसे ही उनसे उपयंत्री ओमवती तिवारी द्वारा दिये गये बयान के बारे में बताया गया तो उन्होने तत्काल ही अपना बयान को पलटते हुये गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ठेकेदार को मौखिक रूप से स्थल निरीक्षण कर वार्ड क्रमांक 7 में आरसीसी नाली निर्माण के कार्य को चालू करने कहा गया था। पूरे मामले में नपाध्यक्ष अजय सराफ ने स्वयं स्वीकार किया है कि उपयंत्री को उक्त कार्य के संबंध में किसी भी तरह की कोई जानकारी नही थी।

5 वर्षीय नाबालिग से साथ बलात्कार करने के आरोपी को आजीवन कारावास


अनूपपुर

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रवीन्द्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने थाना रामनगर के अपराध की धारा 366क, 376(ए)(बी) भादवि 6 पॉक्सो अधिनियम में 32 वर्षीय आरोपी सूरज चौधरी पुत्र स्वा. मिठाई लाल चौधरी निवासी ग्राम खोंगापानी थाना झगराखांड जिला कोरिया छ.ग. को भादवि की धारा 376 एबी में आजीवन कारावास,1000रू का अर्थदण्ड, पॉक्सों की धारा 06 में आजीवन कारावास,1000 रू के अर्थदण्ड एवं धारा 366 क में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500रू का अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 23 सितंबर 2019 को आरोपित पीडिता के घर आकर रूका हुआ था, घटना के दिन को पीडिता को बिस्किट दिलाने के लिए उसे साथ लेकर घर से निकला था। जब पीडिता एक घंटे तक वापस नहीं आयी, तो पीडिता की दादी उसे ढूंढने लगी, तब एक महिला ने बताया कि आरोपित चार-पांच साल उम्र की एक लडकी को लेकर आया था जिस पर आरोपित की भाभी ने कहा था कि लडकी को जहां से लेकर आये हो, वहां पहुंचाकर आओ, इस बीच दादी ढूंढते हुए आ रही थी, तो राजनगर रेल्वे लाईन के पास पीडिता रोते हुए मिली, पूछने पर उसने बताया कि उसे पटरी के किनारे जमीन में लिटा दिया था और कपडे उतार कर गंदी हरकत कर रहा था। रोने पर आरोपित छोडकर भाग गया। दादी ने घटना की रिपोर्ट थाना रामनगर में की जिस पर पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया। पुलिस विवेचना पूर्ण होने के पश्चारत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस दौरान अभियोजन ने मामलें को प्रमाणित करने के लिए 19 साक्षी एवं 25 साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

आम निर्वाचन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के 4 प्रकरण किए गए पंजीबद्ध 


अनूपपुर/जैतहरी

नगर परिषद जैतहरी के आम निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी सावित्री भगत के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा 15 जनवरी को जैतहरी क्षेत्र अंतर्गत  होटल ढाबे आदि स्थानों की तलाशी ली गई जिनमें अवैध मदिरा के 4 प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर 12 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा जप्त किया जाकर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं प्रकरण को विवेचना में लिया गया है उक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक के के उईके वृत्त अनूपपुर एवं उनके स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।

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