5 वर्षीय नाबालिग से साथ बलात्कार करने के आरोपी को आजीवन कारावास

5 वर्षीय नाबालिग से साथ बलात्कार करने के आरोपी को आजीवन कारावास


अनूपपुर

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रवीन्द्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने थाना रामनगर के अपराध की धारा 366क, 376(ए)(बी) भादवि 6 पॉक्सो अधिनियम में 32 वर्षीय आरोपी सूरज चौधरी पुत्र स्वा. मिठाई लाल चौधरी निवासी ग्राम खोंगापानी थाना झगराखांड जिला कोरिया छ.ग. को भादवि की धारा 376 एबी में आजीवन कारावास,1000रू का अर्थदण्ड, पॉक्सों की धारा 06 में आजीवन कारावास,1000 रू के अर्थदण्ड एवं धारा 366 क में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500रू का अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 23 सितंबर 2019 को आरोपित पीडिता के घर आकर रूका हुआ था, घटना के दिन को पीडिता को बिस्किट दिलाने के लिए उसे साथ लेकर घर से निकला था। जब पीडिता एक घंटे तक वापस नहीं आयी, तो पीडिता की दादी उसे ढूंढने लगी, तब एक महिला ने बताया कि आरोपित चार-पांच साल उम्र की एक लडकी को लेकर आया था जिस पर आरोपित की भाभी ने कहा था कि लडकी को जहां से लेकर आये हो, वहां पहुंचाकर आओ, इस बीच दादी ढूंढते हुए आ रही थी, तो राजनगर रेल्वे लाईन के पास पीडिता रोते हुए मिली, पूछने पर उसने बताया कि उसे पटरी के किनारे जमीन में लिटा दिया था और कपडे उतार कर गंदी हरकत कर रहा था। रोने पर आरोपित छोडकर भाग गया। दादी ने घटना की रिपोर्ट थाना रामनगर में की जिस पर पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया। पुलिस विवेचना पूर्ण होने के पश्चारत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस दौरान अभियोजन ने मामलें को प्रमाणित करने के लिए 19 साक्षी एवं 25 साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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