तृप्ति सिंह और लीनेश क्लब ने आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ बांटे खुशी के पल


कोतमा

लीनेश क्लब कोतमा जागृति के अध्यक्ष तृप्ति सिंह ने और लीनेश क्लब के अन्य सदस्यों ने कोतमा के वार्ड क्रमांक 9 के आंगनबाड़ी में जाकर नव वर्ष और तृप्ति सिंह के सुपुत्र के अवसर पर बच्चों के साथ खुशियों के पल साझा किए हैं। वार्ड क्रमांक 09 के आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर लीनेश क्लब के बच्चों के साथ केक काटा और बच्चों को मिष्ठान खिला कर बच्चो के साथ खुसी के पल बिताए है। वही ठंड को देखते हुए लीनेश क्लब ने ऊनी वस्त्र, टोपा, पैरों में पहनने के लिए मोजे, पानी पीने का ग्लास आदि बच्चो के सुविधा के लिए आंगनबाड़ी को दिए है। आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं को भी गर्म कपड़े देकर सम्मान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लीनेश क्लब के अध्यक्ष तृप्ति सिंह, सचिव नीतू सोनी,  कोषाध्यक्ष भारती द्विवेदी,  छाया सोनी मल्टी पल चेयर पर्शन और क्लब के अन्य सदस्य शामिल रहे हैं। गौरतलब है कि लीनेश क्लब द्वारा समय-समय पर सामाजिक कार्य किया जाता रहा है वही कोतमा में सामाजिक कार्यक्रम एवं नारी शक्ति को मनोबल बढ़ाने वाले कार्यक्रम को लेकर लीनेश क्लब सदैव सुर्खियों में रहा है।

पुलिस ने किया महिला की हत्या का पर्दाफास 2 आरोपी गिरफ्तार 


अनूपपुर/बिजुरी

9 जनवरी 2023 को फरियादी प्रीतम सिहं गहरवार पिता टीकम सिहं उम्र 23 वर्ष निवासी कपिलधारा कालोनी बिजुरी के द्वारा सूचना दी गई की शांती बाई पति छोटेलाल उपाध्याय(मिश्रा) उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड क्र0 05 न्यू डोला की कोई संतान नही थी तो उसे गोद ली थी वर्तमान में शांति बाई न्यू डोला में पति छोटेलाल उपाध्याय(मिश्रा) की मृत्यु हो जाने से अकेले रहती थी वह शांति बाई के घर अक्सर आता जाता था । दिनांक 09.01.2023 को सुबह करीब 10.00 बजे शांति बाई को देखने न्यू डोला आया था। तो उसका पडोसी मतई कोल बताया कि रात में कोई अज्ञात व्यक्ति शांति बाई के घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या करने की नियत से गले, सिर, चेहरे में गम्भीर चोट पहुचाकर एवं गले में साडी से फांसी लगाकर हत्या कर दिया है। रिपोर्ट पर अपराध क्र0 07/23 धारा 450,302 ता.हि. का कायम किया गया । 

अकेली महिला की हत्या की घटना होने से आस पास के क्षेत्र में सनसनी पैदा हो गई तथा आस पास के मोहल्ले में भय का वातावरण निर्मित हो गया था । उक्त संवेदनशील घटना में आरोपी अज्ञात था तथा घटना क्रम के बारे में भी कोई पता नही था। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा उक्त अंधी हत्या के अपराध की विवेचना व खुलासे हेतु एसडीओपी कोतमा के निर्देशन में थाना प्रभारी रामनगर निरी0 आर0के0 बैस के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया ।

विवेचना के दौरान मौके पर डाग स्काड, फिन्गर प्रिन्ट यूनिट व एफएसएल अधिकारी को बुलाया गया। सभी विशेषज्ञ टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया गया मृतिका अपने घर के अन्दर मृत अवस्था में पडी थी साक्षियो की उपस्थिति में मृतिका के शव का पंचनामा कार्यवाही कर पीएम कराया गया पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतिका की मृत्यु अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मृतिका के घर में घुसकर गला दबा कर धारदार हथियार से वार कर हत्या करना पाया गया। 

टीम द्वारा परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुये घटना स्थल के आस पास के साक्षियो से पूछताछ, मृतिका की जीवन शैली, उसकी दिनचर्या, उसके घर में आने जाने वाले लोगो, आने जाने के स्थान तथा आस पास के सीसीटीव्ही कैमरो तथा उससे मिलने जुलने वाले लोगो जीवित अवस्था में अंतिम बार देखा जाना आदि का बारिकी से अध्ययन किया गया तथा मुखबिरो के माध्यम से सूचनाये एकत्र की गई जिसके आधार पर दिनांक 12.01.2023 को संदेही सुरेश कोल पिता धनीराम कोल उम्र 23 वर्ष निवासी न्यू डोला जो मृतिका शांति बाई के घर अक्सर शराब पीने के लिये आता जाता रहता था जो घटना के एक दिन बाद से फरार हो गया जिसे खोंगापानी से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जिसने अपराध को करना स्वीकार किया जिसके द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 08.01.23 के रात 11.00 बजे से 12.00 बजे के बीच वह तथा पडोस में रहने वाले राकेश कोल (गूंगा) पिता मतई कोल उम्र 22 वर्ष निवासी न्यू डोला जो कि मूकबधिर है के साथ मृतिका शांति बाई के उसके घर में साडी से गला दबाकर व कुल्हाडी से वार कर हत्या की है । उक्त दोनो आरोपी मृतिका के घर शराब लेने गये थे शराब के पैसे देने की बात पर से विवाद हुआ इसी विवाद में उक्त दोनो नें मिलकर मृतिका शांति बाई की साडी से गला दबाकर व अन्दर कमरे मे ले जाकर कुल्हाडी से वार कर हत्या कर दी । उक्त दोनो आरोपियो को दिनांक 12.01.23 को गिरफ्तार किया गया व उनसे विवेचना मे आवश्यक वस्तुए जप्त की गई है व आरोपियो कों आज दिनाकं 13.01.23 को न्यायालय पेश किया जा रहा है । मूकबधिर आरोपी राकेश कोल से उसकी भाषा व इशारो को समझने के लिये जनपद शिक्षा केन्द्र गोहपारू जिला शहडोल मे पदस्थ सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ श्री कृष्ण कुमार शर्मा की मदद से पूछताछ व अन्य विवेचना कार्यवाही की गई है । इस प्रकार उक्त महिला की अंधी हत्या का पुलिस द्वारा 48 घण्टे के अन्दर खुलासा कर दिया गया ।

उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक अनूपपुर  एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के कुशल मार्गदर्शन एवं एसडीओपी कोतमा के निर्देशन में थाना प्रभारी रामनगर निरी0 आर0के0 बैस के नेतृत्व में उपनिरी0 विपुल शुक्ला, सउनि0 विनोद नाहर, प्रआर0 84 सनत कुमार द्विवेदी, प्रआर0 122 संजीव त्रिपाठी, प्रआर0 31 निरंजन खलखो, आर0 464 विनोद मरावी, आर0 347 अंशू कुमार, आर0 268 अमित पटेल, चालक आर0 262 रिन्कू गोले द्वारा की गई।

कलेक्टर ने 16 लापरवाह अधिकारियों पर लगाया 8 हजार का जुर्माना, 9 अधिकारियों को नोटिस जारी


अनूपपुर

लोक सेवा प्रबंधन के तहत कलेक्टर सोनिया मीना ने सीएम हेल्पलाईन में नॉन अटैण्ड शिकायतों पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। जल संसाधन विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग कुल 9 विभागों के 16 अधिकारियों को 8 हजार 400 रुपये का जुर्माना करते हुए संबंधितों को अनिवार्य रूप से अधिरोपित शास्ति जिला रेडक्रास सोसायटी के खाता में जमा कराते हुए जमा राशि की पावती कलेक्ट्रेट स्थित लोक सेवा प्रबंधन कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

*9 अधिकारियों को जारी किया नोटिस*

कलेक्टर सोनिया मीना ने माह नवम्बर 2022 में सीएम हेल्पलाईन में खराब ग्रेडिंग के संबंध में 9 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिनमें परिवहन अधिकारी आर.एस. चिकवा, सहायक आयुक्त सहकारिता राजेश उइके, जिला आबकारी अधिकारी सावित्री भगत, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री जगमोहन दास माझी, सिविल सर्जन डॉ. आर.एस. परस्ते, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी पुष्पराजगढ़ डॉ. सुरेन्द्र सिंह, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी जैतहरी डॉ. मोहन सिंह श्याम, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी कोतमा डॉ. मनोज सिंह, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी अनूपपुर डॉ. प्रवीण शर्मा शामिल हैं। कलेक्टर सुश्री मीना ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 03 दिवस के अंदर सीएम हेल्पलाईन में खराब ग्रेडिंग के संबंध में लिखित जवाब प्रस्तुत करें, जवाब संतोषजनक नही होने पर सिविल सेवा नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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