आईजीएनटीयू में संदिग्ध भर्ती प्रक्रिया में राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने लगाई रोक, करेगी जांच
अनूपपुर
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2026 को नोटिस पत्र कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय लालपुर, अमरकंटक, अनूपपुर मध्यप्रदेश के नाम पर जारी किया गया है जिसमें आईजीएनटीयू अमरकंटक द्वारा सेंटर आफ एक्सीलेंस के अंतर्गत की जा रही कथित संदिग्ध भर्ती प्रक्रिया पर रोक एवं उच्च स्तरीय जांच हेतु अनुरोध विषय अंकित किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री मोरध्वज पैकरा से दिनांक 24 जनवरी 2026 में एक याचिका/ शिकायत/ सूचना प्राप्त हुई है और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले को अन्वेषण जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या व्यक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपो/ मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।
आगे उल्लेख है कि कुलपति आईजीएनटीयू कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा व्यक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको समन जारी कर सकता है। उक्त पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ शिकायतकर्ता श्री मोरध्वज पैकरा सदस्य कार्य परिषद आईजीएनटीयू अमरकंटक मध्यप्रदेश को प्रेषित किया गया है।उक्त पत्र अंकित कुमार सेन अनुसंधान अधिकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के हस्ताक्षर से जारी हुआ है।
