84 लोक सेवकों पर 70 हजार का लगा जुर्माना
अनूपपुर
म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा के भीतर निराकरण करना है। पदाभिहित अधिकारियों (लोक सेवकों) द्वारा समय-सीमा में सेवा प्रदाय न करना मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1), (2) का उल्लंघन है। अधिनियम के विहित प्रावधान अनुसार पदाभिहित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित सेवाओं का लाभ समय-सीमा में प्रदाय करने में विफल रहे हैं। इस हेतु कलेक्टर हर्षल पंचोली के आदेशानुसार अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पाण्डेय ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (1) (क) के तहत 84 पदाभिहित अधिकारियों पर 70 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। उन्होंने शास्ति की राशि जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति जारी आदेश के तीन दिवस के भीतर कलेक्ट्रेट स्थित लोक सेवा प्रबंधन विभाग कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
