56 किलोमीटर दूरी में दो टोल प्लाज़ा से वसूली, सड़क बदहाल, जनता परेशान, टोल बंद करने की उठी मांग
अनूपपुर
जिले के बैहाटोला में 56 किलोमीटर की दूरी में दो टोल प्लाज़ा द्वारा टैक्स वसूले जाने को लेकर यात्रियों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नियमों के अनुसार दो टोल प्लाज़ा के बीच न्यूनतम दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ यह नियम खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। स्थिति यह है कि सड़क की हालत भी अत्यंत खराब है, जिससे सफर बेहद मुश्किल हो गया है।
स्थानीय लोगों और यात्रियों ने बताया कि सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे, टूट-फूट और धूल-मिट्टी के कारण वाहन चालक रोज़ जोखिम उठाने के लिए मजबूर हैं। इसके बावजूद टोल वसूली जारी है और शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों का आरोप है कि प्रशासन "मुँह में दही जमाए बैठा है" जबकि जनता को रोज़ लूट का सामना करना पड़ रहा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो टोल प्लाज़ा के बीच न्यूनतम दूरी 60 किलोमीटर होना अनिवार्य है। हालांकि, किसी विशेष पुल, सुरंग, बाईपास या परियोजना खंड की लंबाई कम होने के आधार पर इस नियम में छूट दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, नगर पालिका सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर टोल लगाने के लिए भी विशेष अनुमोदन आवश्यक होता है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब तक बाईपास पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता और सड़क की हालत सुधर नहीं जाती, तब तक टोल वसूली बंद की जानी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन, कलेक्टरों तथा संबंधित जनप्रतिनिधियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किया जा सकता है।
