पटवारियों का वेतन बहाली का आदेश प्रसारित किये जाने के संबंध में कमिश्नर को सौपा ज्ञापन
अनूपपुर
कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा संदर्भित आदेशानुसार लोक सेवा के समय सीमा बाह्य प्रकरणों के निराकरण न होने एवं वांछित प्रगति नही होने का एकमात्र जिम्मेदार केवल पटवारियों को मानते हुए आगामी आदेश तक के लिए कलेक्टर अनूपपुर द्वारा दिनांक 29/09/2025 को वेतन आहरण पर रोक लगा दिया गया था, जिसमें माह सितंबर व अक्टूबर का वेतन अप्राप्त है, जो आज तक लागू है।
एक कर्मचारी के वेतन से कर्मचारी का परिवार जिसमें वृद्ध माता-पिता, बच्चे होते है, सभी का भरण-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जिम्मेदारी का निर्वहन होता है। सितंबर माह से वेतन न मिलने के कारण हिन्दू धर्मावलंबियों, का प्रमुख त्यौहार दशहरा, करवा चौथ, दीपावली फीका रहा। लोक सेवा के प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण न होने का एकमात्र दोषी जिले के समस्त पटवारियों को मानना व पूरे जिले के पटवारियों का वेतन रोकना किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत नही है व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।
यह कि वेतन रोके जाने के उपरांत भी जिला अनूपपुर अंतर्गत पटवारियों द्वारा समस्त विभागीय कार्यों का निर्वहन न्यायालयीन प्रकरणों में प्रतिवेदन प्रेषित करना, जनसुनवाई, जनाकांक्षा, सी.एम. हेल्पलाईन आवेदनों के संबंध में निराकरण करना, निर्वाचन संबंधी कार्य एवं आपदा की स्थिति में सर्वे एवं क्षति प्रकरण तैयार करना आदि कार्य सुचारू रूप से किए जा रहे है। उपरोक्त संबंध में वेतन बहाल किये जाने हेतु जिलाध्यक्ष म.प्र. पटवारी संघ जिला अनूपपुर के द्वारा अनूपपुर कलेक्टर महोदय के समक्ष दिनांक 03/11/2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका निराकरण आज दिनाँक तक नही हो पाया है।
संभाग के समस्त पटवारी ने कमिश्नर से उक्त कार्यवाही को संज्ञान में लेते हए जिला अनूपपुर अंतर्गत 2022 वारियों का माह सितंबर व अक्टूबर 2025 का वेतन बहाली आदेश व भुगतान कराये जाने की मांग की है। उक्त A के संबंध में तीन दिवस में निराकरण न होने की स्थिति में संभाग शहडोल के समस्त पटवारी आंदोलन हेतु बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
