दो बाइक की टक्कर तीन घायल, 17.46 लीटर अवैध शराब जप्त, मामला दर्ज

दो बाइक की टक्कर तीन घायल, 17.46 लीटर अवैध शराब जप्त, मामला दर्ज


अनूपपुर

जिले के राजेन्द्रग्राम थाना अंतर्गत धनपुरी तिराहे पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद शहडोल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक राइडर राहुल सिंह (25, ग्राम पोड़की) करीब 10 फीट दूर जा गिरा। उसके सिर और कान में गंभीर चोटें आई हैं। दूसरी बाइक पर सवार अरविंद मरावी (22, ग्राम भीमकुंडी) और दीपक नायक (24, ग्राम करपा) के हाथ-पैरों में चोटें आई हैं।

दुर्घटना के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस पहुंचने पर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल राहुल सिंह को प्राथमिक उपचार दिया गया।

राहुल सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल शहडोल रेफर करने का निर्णय लिया। हालांकि, पहली एम्बुलेंस के चालक ने बताया कि उसका स्टीयरिंग जाम है और वह किरर घाट नहीं उतर पाएगी। इसके बाद डॉक्टरों को डेढ़ घंटे तक दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। डेढ़ घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस आने पर राहुल सिंह को शहडोल जिला चिकित्सालय रेफर किया जा सका। डॉक्टरों के अनुसार राहुल के सर पर चोट है, जिसके कारण हालात नाजुक बनीं हुई है।

*17.46 लीटर अवैध शराब जप्त*

अनूपपुर जिले के थाना चचाई पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की गई। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बरगवां कैल्हौरी तरफ से एक स्कूटी में अवैध शराब बिक्री हेतु एक व्यक्ति परिवहन कर रहा हैं, सूचना की तस्दीक हेतु मौके से पुलिस टीम रवाना होकर रेड़ कार्रवाई की गई तो ग्राम कैल्हौरी पहाड़ी के पास एक स्कूटी आते दिखा, जिसे रोककर स्कूटी चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम रघुवीर सिंह राजपूत पिता धर्म सिंह राजपूत उम्र 27 वर्ष निवासी मझगवां जिला जबलपुर हाल किचंदास टोला अनूपपुर की स्कूटी में रखी बोरी की तलाशी ली गई तो प्लास्टिक के दो सफेद बोरी में 40 पाव अंग्रेजी शराब ओल्ड मंक एक्स रम, गोवा 25 पाव एवं सफेद प्लेन 32 पाव कुल 17 लीटर 460 मि.ली. एवं स्कूटी क्रमांक एमपी 65 एस ए 1534 कुल कीमती 92800 रुपए मौके से अवैध शराब परिवहन करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश न करने पर आरोपी से जप्त किया गया और आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

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