1511 खाद्यान्न पात्रताधारी हितग्राही पाए गए अपात्र, नोटिस जारी
अनूपपुर
भारत सरकार द्वारा आयकर, अप्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं कम्पनी मामले से प्राप्त डाटा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों से मिलान उपरांत खाद्यान्न प्राप्त करने वाले अनूपपुर जिले के 1511 हितग्राहियों की सूची जारी की गई है, जो एनएफएसए अंतर्गत सम्मिलित 29 श्रेणियों में पात्रता नहीं रखते हैं व खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु पात्र नही है। जिनमें 1362 हितग्राहियों की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है तथा 140 हितग्राही पंजीकृत कम्पनियों में संचालक के पद पर कार्यरत सदस्य हैं एवं 9 हितग्राही 25 लाख रुपये से अधिक का व्यवसाय कर जीएसटी भुगतान करने वाले हैं। इस संबंध में इन हितग्राहियों को कारण बताओ सूचना पत्र विक्रेता के माध्यम से प्रेषित किया गया है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी अनीता सोरते ने कहा है कि जिन-जिन हितग्राहियों को कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त हुआ है, ऐसे हितग्राही 03 दिवस के भीतर कलेक्ट्रेट स्थित खाद्य विभाग कार्यालय में आकर पत्र का जवाब कारण सहित प्रस्तुत करें, अन्यथा पात्रता पर्ची निरस्त कर दी जाएगी।