धोखाधड़ी के आरोपी को छत्तीसगढ़ से पुलिस ने किया गिरफ्तार
अनूपपुर
फरियादी राम लखन गुप्ता पिता मुकुन्दी लाल गुप्ता उम्र 46 वर्ष निवासी सोडा फैक्ट्री बरगंवा थाना चचाई इस आशय का शिकायत किया कि मोबाईल फोन के माध्यम से धोखाधड़ी कर प्लास्टिक की बोरी (झाल) बनाने वाली बारदाना (कच्चा माल) भेजवाने का झांसा देकर राजेश अग्रवाल निवासी रायपुर के व्दारा फोन पे के माध्यम से 82 हजार रूपये खाता में ट्रांसफर करा लिया गया है, उसके व्दारा न तो कच्चा माल भेजा गया और न ही पैसा वापस किया जा रहा है। आवेदक के शिकायत आवेदन पत्र की जांच के उपरांत थाना चचाई में आरोपी राजेश अग्रवाल निवासी रायपुर (छ०ग०) के विरूद्ध अपराध क्र० 165/2025 धारा 318 (4) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना की गई। प्रकरण के आरोपी राजेश अग्रवाल पिता राम निवास अग्रवाल उम्र 48 वर्ष निवासी अवंती बिहार जगन्नाथ मंदिर के पास गोकुल अपार्टमेन्ट प्रथम तल जी 373 रायपुर थाना खम्हारडीह जिला रायपुर (छ०ग०) की पता तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के मार्गदर्शन व निर्देशन में थाना प्रभारी चचाई के नेतृत्व में पुलिस टीम भेजकर रायपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय अनूपपुर के समक्ष पेश किया गया।