प्रताड़ना के बाद ग्रामीण ने की थी आत्महत्या, 4 लोगो पर पुलिस ने किया मामला दर्ज
*पुलिस ने माना पत्नी और उप सरपंच पति की प्रताड़ना के कारण गई बहोरी की जान*
अनूपपुर
एक गरीब और असहाय ग्रामीण किसान बहोरी साहू आर्थिक तंगी और गरीबी से जूझते हुए किसी कदर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था । मगर इसके बाद घर में पत्नी से मिलने वाली उपेक्षा और बाहरी व्यक्ति का घर में प्रवेश से शुरू हुई कलह की शुरुआत मारपीट धमकी थाना पुलिस के चक्कर लगाने के बाद भी कोई न्याय न मिलने के कारण गरीब ने ग्लानि वश आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने पर मौत को गले लगाना उचित समझा। मरने के पहले उसने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत भी कोतमा थाने में किया था। मगर उसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर उसके परिजनों के साथ भी 15 अगस्त को मारपीट हुई उसपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर 20 अगस्त को उसने इस बात की शिकायत की कि मेरे बेटे को किसी अन्य जाति की लड़की के साथ कुछ लोग भगा दिए हैं। मेरी पत्नी और रामलखन त्रिपाठी थाना जाने पर मारपीट की धमकी दे रहे हैं। उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर बहोरी साहू ने नेताओं से अपना दर्द बयान किया कि कोई तो मेरी मदद कर दो नहीं तो मैं फांसी लगा लूंगा। मगर कही कोई सुनवाई नहीं हुई अंततः 22 अगस्त 2025 की दरम्यानी रात उसने आत्महत्या कर ही ली।
गरीब की आत्महत्या के बाद पूरा गांव एक ही बात बोला कि किसी ने इस गरीब की नहीं सुनी काश समय से इसकी शिकायत सुन ली गई होती तो यह आत्महत्या तो नहीं करता। जब गरीब मर गया जनता पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना देकर नारेबाजी की शव को फांसी से उतारने से मना कर दी। तब कोतमा पुलिस ने वही किया जो उसे पहले करना था। ग्रामीणों के विरोध और प्रशासन के खिलाफ माहौल को देखकर आखिरकार कोतमा थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ला द्वारा ग्रामवासियों को यह सांत्वना देनी पड़ी कि 15 तारीख की शिकायत में भी एफआईआर करेंगे और जांच उपरांत प्रताड़ना से आत्महत्या का भी मामला दर्ज करेंगे तब जाकर कही ग्रामीण व परिजन शव को फांसी से उतारकर पोस्टमार्टम एवं अग्निसंस्कार के लिए तैयार हुए।
उक्त घटना के बाद जहां कोतमा पुलिस ने 23/8/2025 की शाम ही संजय साहू की शिकायत पर मारपीट के आरोप में रामलखन त्रिपाठी, राजेंद्र त्रिपाठी,राजेश त्रिपाठी,अरविंद त्रिपाठी,अरविंद त्रिपाठी की बड़ी भाभी एवं ललिता त्रिपाठी के खिलाफ, एफआईआर क्रमांक 0383/25 बीएनएस की धारा 296, 115(2) 351(3) 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ली। वहीं दिनांक 23.08.2025 को बहोरीलाल साहू पिता छोटेलाल साहू निवासी ग्राम छुल्हा थाना कोतमा का फांसी लगाकर आत्महत्या मामले में मर्ग कायम कर जांच के दौरान साक्षियों एवं परिजनों से पूछतांछ पर पाया गया की गांव के रामलखन त्रिपाठी एवं उसके दो लडकों तथा मृतक अपनी स्वयं की पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लिया है।
उक्त घटना के बाद मृतक के परिजन मंत्री दिलीप जायसवाल के बिजुरी स्थित निवास जाकर पूरी घटना बताए व बहोरी साहू की आत्महत्या में उसकी पत्नी और उप सरपंच पति की प्रताड़ना की बात कही मंत्री दिलीप जायसवाल ने घटना की पूरी जानकारी होने पर तत्काल पुलिस के उच्चाधिकारियों को फोन लगाए व उक्त मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। मृतक के परिजन एवं साहू समाज के लोगों ने मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दिए और यह बात भी कही कि अगर 2 दिन के अंदर कोतमा पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती तो साहू समाज कोतमा थाने का घेराव करेगा।
जांच में पूछतांछ पर कोतमा पुलिस ने पाया गया कि गांव के रामलखन त्रिपाठी एवं उसके दो लडकों तथा मृतक अपनी स्वयं की पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लिया है। जांच उपरांत आरोपीगणों के विरूध्द प्रथम दृष्टया धारा 108,3(5) बीएनएस का अपराध पाये जाने से दिनांक 26.8.25 को अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । दौरान विवेचना त्वरित कार्यवाही कर आरोपी राजेन्द्र त्रिपाठी पिता रामलखन त्रिपाठी एवं गीता साहू दोनो निवासी ग्राम छुल्हा को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है जहां से जेल वारंट बनाने पर जिला जेल दाखिल किया गया है । शीघ्र अन्य फरार आरोपियों की पता –तलाश कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनश्चित की जायेगी।
