महिला को घर से निकाला, किया शारीरिक, मानसिक व दहेज प्रताड़ना पति, सास व ननद पर मामला दर्ज
*पंप रिपेयर पति आरिफ देख रहा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने*
शहडोल
आज के इस विकसित तथा शिक्षित समाज में पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं एवं सामाजिक कुरीतियों का भले ही कोई स्थान ना हो , हमने भले ही अपनी स्वच्छ मानसिकता का परिचय देते हुए एक स्वच्छ समाज की संरचना के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं हो, दगना, दहेज प्रथा, टोना, टोटका ,सती प्रथा एवं तमाम ऐसी सामाजिक कुरीतियो का बहिष्कार कर इसे पूरी तरह से नकार दिया हो, लेकिन फिर भी समाज में घट रही ऐसी नकारात्मक घटनाओं को क्या माना जाए, क्या लोगों में जागरूकता की कमी या फिर उनकी कुंठित मानसिकता के साथ उनका लोभी स्वभाव उनके आड़े आ रहा है, ऐसा ही एक मामला बुढार नगर में ब्याह कर आई सगूफी खान का प्रकाश में आया है, जहां पर पति आरिफ खान, सास शकीला बेगम ,ननद शमा परवीन, के द्वारा पीड़ित सगूफी के परिवार से परिवार से दहेज की मांग करते हुए न सिर्फ प्रताड़ित कर रहे हैं, बल्कि मौका पाकर दहेज के हवन कुंड में सगूफी की आहुति देने की फिराक में भी थे, दहेज प्रताड़ना का दंश झेल रही बिलासपुर निवासी विवाहित सुगूफी ने महिला थाने में शिकायत कर सोहर आरिफ सहित, सास एवं नंनद पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए है, 2022 में शादी होकर अपने ससुराल बुढार आई सगूफी ने बताया कि शादी के बाद से ही दहेज के सामान को लेकर ससुराल के लोगों ने नाक मुंह सिकुड़ना शुरू कर दिया था, समय के साथ पति सांस एवं नंनद की दहेज की मांग के साथ प्रताड़ना भी बढ़ती गई, ससुराल पक्ष के सभी परिवारजन एक राय होकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा, मेरे साथ कई बार मारपीट की गई एवं मेरी गर्भवती अवस्था में भी इनको मुझ पर तरस नहीं आया और मुझे घर से यह कह कर निकाल दिया गया कि जब तक तुम्हारे परिवार के लोग दहेज की मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक हम तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे।
*कौन है आरिफ*
दहेज और प्रताड़ना का आरोपी बुढार निवासी आरिफ खान अनूपपुर और शहडोल में मोटर गाड़ियों के पंप रिपेयर की मामूली सी दुकान चलाता है, जीवन में दहेज के पैसों के दम पर आगे बढ़ने की चाह रखने वाले आरिफ देख रहा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने और उन्हें पूरा करने की हसरत लिए बेगम शगूफी को प्रताड़ित कर उसके परिवार पर दबाव बनाकर अधिक से अधिक पैसे एठने के जुगाड़ में था, लेकिन समय रहते सगूफी ने आरिफ की दुषित मानसिकता को भाप लिया और कानून सहारा लेकर अपनी जान बचाई।
*इन धाराओं के तहत पुलिस ने कसा शिकंजा*.
दहेज के लोभी भेड़ियो को पुलिस ने पीड़ित सगूफी की शिकायत के आधार पर दहेज प्रताड़ना का आरोपी बनाते हुए मुलजिम आरिफ खान पिता रफीक खान, शकीला बेगम पति रफीक खान, शमा परवीन पति अकरम अंसारी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत धारा 498 A 294 ,323,506 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था, फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर, फिर किसी मासूम को अपना अगला शिकार बनाने की तलाश में है, क्योंकि इनके लिए सगूफी क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 भी जायज है ?