110 लीटर अवैध पेट्रोल परिवहन करने पर 2 कार जप्त, 3 आरोपियों पर मामला दर्ज
अनूपपुर
जिले के थाना भालूमाड़ा पुलिस को सूचना मिली की दो वाहन कार में अवैध रुप से ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल लेकर मरवाही परासी तरफ से भालूमाडा तरफ आ रहे है, सूचना पर रेड कार्यवाही कर आरोपी रमेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता उम्र 48 वर्ष निवासी पयारी नं. 02 के द्वारा एक टोयटा कम्पनी की कार क्रमांक MP 18 C 6685 की डिक्की में एक प्लास्टिक के जरिकेकन में अवैध रुप से ज्वलनशील पदार्थ लगभग 50 लीटर पेट्रोल व एक हरे कलर के प्लास्टिक के जरिकेन में अवैध ज्वलनशील पदार्थ लगभग 10 लीटर पेट्रोल डिक्की में अवैध रूप से परिवहन करने पर 60 लीटर पेट्रोल कीमती 7080 रुपये एवं टोयटा कम्पनी की कार क्रमांक MP 18 C 6685 कीमत 5 लाख रुपये को जप्त किया गया, अपराध क्रमांक 161/2025 धारा 287 बीएनएस 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का कायम किया गया। दूसरे मामले में मनीष गुप्ता पिता गणेश गुप्ता उम्र 20 वर्ष एवं राकेश कुमार पनिका पिता प्यारेलाल पनिका उम्र 35 वर्ष दोनो निवासी ग्राम निमहा हाल भाद तिराहा थाना भालूमाडा के कब्जे से एक मारुति सुजुकि नेक्सा XL6 क्रमांक MP 65 ZB 6898 की डिक्की में एक नीले कलर के एक प्लास्टिक के जरिकेन में अवैध ज्वलनशील पदार्थ लगभग 30 लीटर पेट्रोल व दो सफेद कलर के प्लास्टिक के जरिकेन में ज्वलनशील पदार्थ 10 - 10 लीटर पेट्रोल कार की डिक्की में अवैध रूप से परिवहन करने पर कुल पेट्रोल 50 लीटर कीमती 5900 रुपये एवं कार मारुति सुजुकि कीमत 10 लाख रुपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 162/2025 धारा 287 बीएनएस 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया है।