हत्या कब आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, जमीनी विवादमें घर मे घुसकर की थी घटना
अनूपपुर
अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय राजेन्द्रग्राम की न्यायालय विशेष प्रकरण थाना अमरकंटक के अपराध की धारा 302 (हत्या) भादवि के आरोपी 29 वर्षीय अज्जूा लाल बैगा पुत्र रत्तुच लाल बैगा निवासी जमुनादादर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा के द्वारा की गई।
03 मई 2022 को थाना अमरकंटक पुलिस को सूचना प्राप्तस हुई कि जमुनादादर में हत्या हो गई हैं। सूचना पर पुलिस मौंक में पहुंची पाया कि सुनसान जगह पर खेतों के बीचो-बीच नारायण सिंह धुर्वे का मकान बना हुआ हैं। जहां पर नारायण सिंह धुर्वे का शव उसके मकान के रसोई में रक्तप रंजित हालत मे पडा हुआ हैं। तथा कमरे में नमक फैला हुआ था। जिस पर जूते के निशान थे। सूचनाकर्ता पवन सिंह द्वारा बताया गया कि वह मृतक नारायण सिंह के धुर्वे पडोस में रहता हैं। नारायण सिंह धुर्वे दूध लेता था। प्रतिदिन सुबह 7-8 बजे के बीच मेरा लडका धरम सिंह दूध लेकर नारायण के घर गया था। बाहर से आवाज देने पर कोई उत्त र नही मिलने पर धरम सिंह रसोई में दूध रखने गया और घबराकर भागता हुआ आया और हमारे पास घबराने की स्थिति में गिर पडा बडी मुश्किल से बोल पाया कि मामा को मार डाला हैं, बहुत खून पडा हैं। तब रामचंद के साथ नारायण सिंह के घर की ओर भागा तो जाकर देखा कि नारायण सिंह की शव उसके घर में रसोई में पड़ी थी और खून फैला हुआ था और पूरे घर में नमक फैला हुआ था।
सूचनाकर्ता की सूचना थाना राजेन्द्रघग्राम के अपराध की धारा 302 भादवि पंजीबद्ध की गई। साक्षियों के कथन के दौरान मृतक का अज्जू लाल बैगा से जमीनी विवाद की बात पर संदेही अज्जूवलाल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर कथन लिया गया। जिसमे अभियुक्तव द्वारा नारायण सिंह को टांगी से मारना व उक्तं टांगी कोडार के जंगल में तोडकर फेकना व घटना के समय पहने गए जूते को घर में रखना व बरामद कराना बताया। मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जहां पर अज्जूबलाल बैगा को आजीवन कारावास एवं 2,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।