कानून का पाठ पढ़ाने पुलिस बिना इंश्योरेंस के वाहन पर सवार, कौन करेगा कार्यवाही- राजेश सिंह

कानून का पाठ पढ़ाने पुलिस बिना इंश्योरेंस के वाहन पर सवार, कौन करेगा कार्यवाही- राजेश सिंह

*कई वर्षों से नहीं हुए पुलिस विभाग में संचालित वाहनों के इंश्योरेंस*


अनूपपुर

केंद्र सरकार द्वारा यातायात के नियमों में संशोधन करते हुए नए कानून के माध्यम से यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास तो किया जा रहा है लेकिन सबसे पहले कानून का पालन करने वाले को कानून का पालन करना चाहिए जिससे कि आम जनमानस में एक बेहतर संदेश प्रस्तुत हो सके । भारतीय जनता पार्टी के अनूपपुर जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह ने उस विभाग को आईना दिखाने का कार्य किया है जो विभाग डंडा लेकर दिनभर दूसरों को कानून का पाठ पढ़ाकर परेशान करता है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह ने मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा संचालित किया जा रहे तमाम थाना क्षेत्रों तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो वाहन उपयोग में रखे गए हैं उन वाहनों का भगवान ही मालिक है क्योंकि पुलिस विभाग में वाहन खरीदी होने के पश्चात आज तक ऐसे वाहनों का कभी इंश्योरेंस नहीं हुआ जिनका उपयोग आज भी निरंतर किया जा रहा है जिसके कारण पुलिस विभाग के वाहन चालक कर्मचारियों में  भय  का वातावरण निर्मित है तो वहीं घटना दुर्घटना होने पीड़ित पक्ष को जुर्माना की राशि कौन प्रदान करेगा इसकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस तो किसी भी पुलिस विभाग के वाहन का है ही नहीं, कुल मिलाकर भगवान भरोसे पुलिस विभाग के वाहन चल रहे हैं और बिना इंश्योरेंस के वाहन पर सवार हो रही है मध्य प्रदेश की पुलिस।

*आज तक नहीं हुआ पुलिस विभाग के वाहनों का इंश्योरेंस*

 भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह ने जब मामले की तहत पहुंच कर देखा तो पता चला कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को चलने के लिए जो वाहन शासकीय प्रदान किए गए हैं उन वाहनों के इंश्योरेंस शोरूम से निकलने के बाद आज तक नहीं हुए हैं यह प्रमाण एमपी ट्रांसपोर्ट की गूगल साइट पर भी देखे जा सकते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से इंश्योरेंस ना होना दर्शा रहा है जैसे कि अनूपपुर जिले के थाना रामनगर में संचालित वाहन क्रमांक एमपी 03 ए- 3179,अजाका अनूपपुर एमपी 03 ए- 25 40, थाना कोतमा एमपी 03 ए- 2264 ,एसडीओपी पुष्पराजगढ़ एमपी 03 ए- 9236, थाना भालूमाडा एमपी 03 ए -2166, थाना बिजुरी एमपी 03 ए- 2052, थाना राजेंद्रग्राम एमपी 03 ए-  2051, एसडीओपी 03 जेड ए 0 206 के वाहनों का इंश्योरेंस कई वर्षों से नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो पीड़ित को न्याय कैसे मिल पाएगा यह अपने आप में विचारणीय प्रश्न है।

*पहले पुलिस विभाग करें कानून का पालन*

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह ने जारी प्रेस नोट में बताया कि पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी आम जनता के वाहनों के चेकिंग के दौरान उनके पास  इंश्योरेंस ना होने पर ₹3000 का जुर्माना लगाया जाता है इसके साथ ही कोई घटना दुर्घटना होने पर पुलिस विभाग से लेकर न्यायालय तक लाखों रुपए का जुर्माना वाहन मालिक को भरना होता है लेकिन क्या पुलिस विभाग के वाहन से ऐसी घटना दुर्घटना होने पर पीड़ित पक्ष को न्याय मिल पाएगा यदि कानून का पालन करना है तो सबसे पहले पुलिस विभाग को खुद कानून का पालन करना पड़ेगा इसके बाद आम जनता से कानून का पालन करने की उम्मीद की जा सकती है। बेहतर होगा कि पुलिस विभाग धारा 164/196 की कार्यवाही करने पर से पहले अपने वाहनों का इंश्योरेंस  कराए।

*पुलिस महानिदेशक से की गई मांग*

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह ने मध्य प्रदेश के अंदर संचालित सभी थाना क्षेत्र में शासकीय वाहनों के इंश्योरेंस कराए जाने की मांग मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से की है जिससे कि पुलिस विभाग के वाहन का संचालन करने वाले कर्मचारी भी सुरक्षित रहें और घटना दुर्घटना होने पर पीड़ित पक्ष को न्याय भी मिल सके इसलिए सभी वाहनों के शीघ्र इंश्योरेंस कराए जाएं और कानून का पालन सुनिश्चित किया जाए।

*इनका कहना*

इस मामले में मुझे कोई जानकारी नही है मैं मामले को दिखवा लेता हूँ।

*शिवकुमार सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक*

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