सड़ी गली सब्जी बेचने पर थोक विक्रेता को 7 दिवस के दुकान हटाने का सीएमओ ने जारी किया फरमान
अनूपपुर/कोतमा
अनूपपुर जिले के मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोतमा ने अमित कुमार गुप्ता पिता ओमप्रकाश गुप्ता कार्ड क्र. 02, आजाद चौक के पास, कोतमा जिला अनूपपुर आलू, प्याज के थोक विक्रेता (आढ़त) की दुकान हटाने के संबंध में नोटिस जारी किया है नोटिस में लेख किया गया हैं कि अमित गुप्ता के द्वारा वार्ड क्र. 02, आजाद चौक के पास आलू, प्याज का थोक विक्रय (आढ़त) की दुकान संचालित है। जिसमें इनके द्वारा सड़ी-गली सामग्री रखकर विक्रय किया जा रहा है। तथा निकाय की सब्जी विक्रय की व्यवस्था अनुसार बाजार संकीर्ण होने की वजह से सब्जी के थोक विक्रेताओं को बाजार क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में व्यवसाय करने हेतु व्यवस्थित किया गया है। वहीं अन्य थोक विक्रेताओं एवं रिहायसी नागरिकों द्वारा सड़ी-गली सब्जी विक्रय करने से मानव स्वास्थ्य में प्रतिकूल उत्तर पड़ने एवं गंभीर बीमारी फैलने की आशंका संबंध में आपत्ति दर्ज कराई गई है। तथा आपके द्वारा नगरपालिका 1971 की धारा 268 (दो) एवं 269 (क) का उल्लंघन भी किया जा रहा है। नोटिसके माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप उक्त क्षेत्र से थोक सब्जी विक्रय (आढ़त) की दुकान 07 दिवस के अंदर हटाकर निकाय को सूचित करें। आपके द्वारा समयावधि में दुकान नही हटाने पर निकाय द्वारा स्वयं अपने साधन से स्थल पर प्राप्त सामग्री जप्ती कर दुकान को सील किया जावेगा जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।
