हत्या व एसटीएससी एक्ट के 04 आरोपियो को आजीवन कारावास, 02 आरोपी बरी
अनूपपुर
न्यायालय अनूपपुर ने थाना रामनगर के धारा 302, 120बी, 201, 34 भादवि तथा 3(2)(व्ही) एससीएसटी एक्ट के 4 आरोपी 35 वर्षीय कंधीलाल लोनी पुत्र राममिलन लोनी, 22 वर्षीय नीरज उर्फ जर्नी लोनी पुत्र रामफल लोनी एवं 29 वर्षीय मनीष लोनी पुत्र राजेन्द्रं लोनी सभी निवासी ग्राम मलगा थाना रामनगर तथा 61 वर्षीय अर्जुन लोनी पुत्र भुलई लोनी निवासी ग्राम परासी थाना मरवाही जिला जीपीएम (छ.ग.) चारों आरोपियों को अधिकतम सश्रम आजीवन कारावास एवं कुल 24 हजार रू. के अर्थदण्ड. की सजा सुनाई हैं। वहीं दो आरोपितों सुनीता लोनी पत्नी कंधीलाल लोनी निवासी ग्राम मलगा थाना रामनगर एवं शोभाबाई लोनी पत्नी अर्जुन लोनी निवासी ग्राम परासी थाना मरवाही जिला जीपीएम (छ.ग.) को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया हैं। फरियादी पूरनलाल पनिका निवासी ग्राम मलगा ने थाना रामनगर में इस आशय की रिपोर्ट किया कि उसका पुत्र लाला उर्फ चन्द्रभान पनिका 05 दिसंबर 2020 की रात्रि को घर से ड्यूटी जाने को निकला था। 06 दिसंबर 2020 को तलासने पर चन्द्रभान का शव ललन केवट के घर के सामने खण्डहर के बगल में पडा मिला, फरियादी की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मृतक के शव पंचनामा की कार्यवाई कर पोस्टमार्टम कराया गया। विवेचना के दौरान धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर साक्षियों से पूछताछ के आधार पर कंधीलाल लोनी की तलाश कर उसका बयान लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसने बताया कि घटना दिनांक 05 दिसंबर की मध्यलरात्रि चन्द्रभान को अपने घर के पीछे भाई मोनू के घर ले जाकर अपने जीजा अर्जुन लोनी, जर्नी उर्फ नीरज लोनी, मनीष लोनी, पत्नीक सुनीता लोनी एवं बहन शोभा बाई के साथ एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से कमरे के अंदर चन्द्रभान को पटककर उसके सीने पर चढ़कर मारपीट किये व चाकू से गला काटकर हत्याध कर शव को छिपाने के उद्देश्य से ललन केवट के घर के सामने चारो लोग उठाकर फेंक दिए, कंधीलाल के बयान लेखबद्ध किया गया जिसके बाद अन्य आरोपितो को गिरफ्तार किया गया था।
