खेत में गाय घुसने पर मार-पीट पर न्यायालय उठने तक सजा, दूसरे मामले में 1 वर्ष की सजा

खेत में गाय घुसने पर मार-पीट पर न्यायालय उठने तक सजा, दूसरे मामले में 1 वर्ष की सजा


अनूपपुर

न्यायिक मजिस्ट्रेलट प्रथम श्रेणी रामअवतार पटेल की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के धारा 323, 34 भादवि के आरोपी झल्लू राठौर पुत्र 65 वर्षीय सुद्धू राठौर, 49 वर्षीय रामशंकर राठौर पुत्र झल्लू राठौर, 45 वर्षीय चंद्रवती राठौर पत्नी रमाशंकर राठौर सभी निवासी वार्ड नं.10 मीलटोला, थाना जैतहरी, सभी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 1500/- रू; अर्थदण्डव से दण्डित की सजा सुनाई गई। पैरवी सहा0 लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे द्वारा की गयी। सहा0 लोक अभियोजन अधिकारी ने बुधवार को बताया कि 31अक्टू बर 2019 को झल्लू राठौर की गाय फरियादी गीता बाई के खेत में लगे टमाटर को चर गयी थी, उस दिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरे दिन गीता बाई अपनी बाड़ी में लगे टमाटर में पानी लगा रही थी तभी आरोपित झल्लू राठौर बाड़ी में आया तो वह उससे बोली कि तुम अपनी गाय को बांधते नहीं हो, न ही देखते हो, मेरी बाड़ी में लगे टमाटर को खा ली है। इसी बात को लेकर झल्लू राठौर का लड़का रामशंकर और उसकी बहू चंदा राठौर आकर गालियां देने लगे। मना करने पर झल्लू राठौर और रामशंकर फरियादी गीताबाई के साथ हाथ-मुक्की से मारपीट कर जमीन में पटक दिया और रामशंकर की पत्नी चंदा राठौर उसे हाथ, मुंह पकड़कर खींचने लगी। तब फरियादी गीताबाई के हल्ला-गोहार करने पर उसका भतीजा चंद्रप्रताप राठौर व नाती शिवम राठौर द्वारा बीच-बचाव किया गया। जाते-जाते उक्त तीनों आरोपितों बोल रहे थे कि आज तो बच गयी, दोबारा, ऐसा बोलोगी तो जान से खत्म कर देंगे। इसकी जानकारी गीता ने अपने पति की दी। मारपीट के दौरान दोनों हाथों में खरोंचदार चोंट, दाहिने हाथ की कलाई में सूजन तथा पीठ व कमर में दर्द है।

दूसरे मामले में मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामअवतार पटेल की अनूपपुर की न्यायालय ने थाना चचाई के अपराध की धारा 324, 34 भादवि के आरोपी 24 वर्षीय धनीराम कोल पुत्र नत्थूश कोल, 30 वर्षीय मनीराम कोल पिता नत्थूी कोल, 53 वर्षीय नत्थू3 कोल पिता तेजई कोल सभी निवासी ग्राम मेडियारास, हीरानगर को दोषी पाते हुए तीनों को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। वहीं एक अन्यष अरोपित पिंकू पुत्र लल्लाा कोल 13 मार्च 23 को फरार घोषित किया गया है। पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे द्वारा की गई। सहा0 लोक अभियोजन अधिकारी ने बुधवार को बताया कि 15 अप्रैल 2020 की फरियादी/ आहत की पत्नीप मन्नूर बाई कोल खलिहान के नीचे बकान नदी के किनारे वीरान स्थान में पानी का पंप लगायी थी जिसे देखने के लिए जा रही थी, जहां आरोपित पहले से नदी के किनारे बैठे थे, जिसे देखकर वह बोली कि इतनी रात में यहां क्यों बैठे हो, बकान नदी में हमारा पंप लगा हुआ है, इसके पहले हमारा पानी का पंप चोरी हो गया था, इसी बात को लेकर अरोपित एक राय होकर गाली देने लगे, तब रमेश कोल मौके पर पहुंचकर गाली देने से मना किया तब चारों मिलकर पुन: गाली गलौच करते हुए हाथ मुक्काल, डंडा, लोहे जैसे औजार से मारपीट करने लगे, तब मन्नू बाई कोल द्वारा हल्ला गुहार करने पर विजय कुमार कोल ने आकर बीच बचाव किया, तब सभी आरोपितों ने बोला कि आज तो बच गया, दोबारा मिलने पर जान से खत्मर कर देंगे।

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