नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन व सहयोगी को 5 वर्ष का कारावास

नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन व सहयोगी को 5 वर्ष का कारावास


अनूपपुर

विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अनूपपुर की न्यायालय ने थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध की धारा 342, 366क, 376(2)(आई), 506 भाग-2, 34 भादवि, 3/4 पॉक्सोर एक्ट एवं (3)(2)(व्ही्) एससी एसटी एक्टी में आरोपी 23 वर्षीय छोटू बंजारा पुत्र लल्ला सिंह बंजारा निवासी ग्राम नौगवां थाना राजेन्द्र्ग्राम को आजीवन कारावास व कुल 7000 रू. जुर्माने तथा आरोपी 32 वर्षीय शंकर सिंह मार्को पुत्र खज्जू सिंह मार्को निवासी ग्राम बिजौरा थाना राजेन्द्रग्राम को 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 3000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने पीडिता को बतौर प्रतिकर चार लाख रूपये दिलाए जाने का भी आदेश दिया हैं। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रादास महरा ने की। जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि 05 जनवरी 2019 को पीडिता ने थाना राजेन्द्रग्राम में लिखित आवेदन देते हुए बताया कि छोटू बंजारा निवासी नौगवां के द्वारा मेरे साथ गलत काम (बलात्कार) करने व जान से मारने की धमकी दी हैं। 01 जनवरी को 2019 को अपनी बीमारी के इलाज के लिये राजेन्द्रग्राम अस्पताल आई थी वापस जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी, उसी समय छोटू बंजारा आया और मुझे डरा धमकाकर ग्राम बिजौरा शंकर सिंह के घर में ले जाकर दो रात मेरे साथ जबरन गलत काम किया। दूसरे दिन कहां कि अब चले जाओ रिपोर्ट नहीं करना नहीं तो तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर दूंगा। घर वापस आकर घटना की जानकारी माता-पिता को बताई। जिस पर थाना राजेन्द्रग्राम में अपराध पंजीबद्ध धारा 376(2)आई,जे, 506 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीबद्ध किया गया। मामला एससी एसटी एक्ट को होने से एसडीओपी पुष्पराजगढ द्वारा मामले की विवेचना की गई। दौरान विवेचना आरोपित छोटू बंजारा एवं शंकर सिंह को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना करते हुए पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो एवं तर्कों से आरोपितों के विरूद्ध अभियोजन अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा। जिस पर न्यायालय ने सजा सुनाई।

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