टांगी से मारकर हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

टांगी से मारकर हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


अनूपपुर/राजेन्द्रग्राम

अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा की न्यायालय ने थाना करनपठार के अपराध की धारा 302 भादवि आरोपी 28 वर्षीय विपिन बैगा पुत्र स्व. भुगबल बैगा निवासी ग्राम करनपठार को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। प्रकरण में पैरवी शशि धुर्वे एडीपीओ एवं अति.लोक अभियोक हेमंत अग्रवाल द्वारा अंतिम तर्क प्रस्तु्त किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी अनूपपुर रामनरेश गिरि ने शुक्रवार को बताया कि घटना 20 जुलाई 2019 को मृतक मिहीलाल मवेशी चराने जंगल तरफ जा रहा था और उसका भाई सुरेश कुमार ढीमर खेतों में जुताई के लिए हल चलाने बैलों को लेकर मिहीलाल के पीछे-पीछे जा रहा था, जैसे ही मिहीलाल पुराना थाना भवन के पीछे मैदान के पास पहुचा, उसी समय आरोपित विपिन बैगा एवं दारन सिंह गोंड़ की खेत की तरफ से हाथ में टांगी लेकर आया और मिहीलाल पर अचानक से टंगिया से प्रहार कर दिया जिससे वह जमीन में गिर गया उसके बाद आरोपित ने मिहीलाल पर कई वार लगातार प्रहार किया और जब उसका भाई बीच बचाव करने आया तो आरोपित नगमला के जंगल की तरफ भाग गया एवं उसकी चप्पल वहीं घटना स्थल पर रह गई। हल्ला करने पर आस-पास लोग इक्ट्ठे हो गए और 100 डायल को फोन के द्वारा घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य संकलन करते हुए संपूर्ण कार्यवाही की कर मामला न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु रखा। प्रकरण हत्या से संबंधित होकर अत्यंत गंभीर प्रकृति का था जिसे जिला समिति द्वारा चिंहित किया गया था प्रकरण में रामनरेश गिरि, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शशि धुर्वे अपर लोक अभियोजक, हेमंत अग्रवाल अपर लोक अभियोजक/एडीपीओ उक्त, सभी अधिकारियों के समन्वतय में डी.एम./एस.पी. के मार्गदर्शन से प्रकरण के आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषित ठहराते हुए सजा सुनाई।

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