नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अनूपपुर
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध पर धारा 363, 366ए, 376(2) एन भादवि एवं 5(ठ)/6 पॉक्सों एक्ट के आरोपी 26 वर्षीय अमित केशरवानी पुत्र गोपाल केशरवानी निवासी लवनरोड गायत्री मंदिर के सामने बलौदा बाजार थाना बलौदा बाजार (भाटापारा) जिला बलौदा बाजार (छ.ग.) को 5 अलग-अलग घाराओं में आजीवन का कारावास एवं कुल 5000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं। जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर 20 वर्ष के करावास की सजा हुई हैं। फरियादी ने अपनी पत्नी के साथ थाने में मौखिक रिपोर्ट 01 जून 18 को बताया कि मेरी लडकी घर से कहकर निकली कि मैं स्मार्ट कार्ड बनवाने जैतहरी जा रही हूं इसके बाद घर वापस नही आई शाम को फोन में आया कि आपकी लडकी बिलासपुर स्टेशन में है तब रात्रि के जैतहरी थाना में मौखिक सूचना दिए लडकी का पता करने के लिये जैतहरी और अनूपपुर रेल्वे स्टेशन गया वहां रेल्वे पुलिस में उक्त घटना की सूचना दिया। रात्रि 2 बजे फिर उक्त नंबर से काल आया कि आपकी लडकी अनूपपुर स्टेशन में है कुछ देर बाद फोन आया कि आपकी लडकी पेण्ड्रा स्टेशन में है बिलासपुर जा रही है उक्त नंबर पता करने पर पता चला कि नंबर अमित केशरवानी का है जिसका ननिहाल मेरे गांव का ही सोनू गुप्ता के यहां पाटन में हैं। 02 जून 18 को मेरे घर सोनू गुप्ता आकर बताया कि आपकी लडकी बीमार है वह बिलासपुर के रेल्वे स्टेशन में है अमित और उसके मां बाप उसके साथ में उसे रोक कर रखें है। 03 जून 18 की रात्रि सोनू गुप्ता व अमित केशरवानी के पिता मेरी लडकी को मेरे घऱ चार पहिया वाहन से पहुंचाये। मेरी लडकी बताया की 01 जून 18 को अमित केशरवानी मुझे फोन कर जैतहरी बुलाया था फिर जैतहरी से बिलासपुर लेकर गया था। आरोपित इस घटना के पूर्व भी पीडिता को अमरकंटक घुमाने के नाम से ले गया था और वहां जंगल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था।
