पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास


अनूपपुर/राजेन्द्रग्राम

अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा अमरकंटक के अप.क्र. 16/18 धारा 302, 201 भादवि आरोपी राय सिंह बैगा पिता लल्ला बैगा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम उमर गोहान थाना अमरकंटक तह0 पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर को कठोर आजीवन कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते हुए समस्त साक्षियों का परीक्षण न्यायालय में शशि धुर्वे अपर लोक अभियोजक द्वारा कराया गया एवं न्यायालय में अंतिम तर्क अपर लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया।

            अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत पोड़की के सरपंच के पति गजानंद सिंह को 19 जनवरी 2018 को खबर मिली कि आरोपी ने अपनी पत्नी (मृतक) को मार डाला और जला दिया। यह सुनकर वह आरोपी के घर गया तो वहां चारों तरफ खून के धब्बे मिले। जिस पर गोबर का लेप लगा हुआ था। आंगन में भी खून बह रहा था और जिस पर गोबर का लेप भी किया गया था। आरोपी ने मृतिका के शव को श्मशान घाट में जला दिया। जब मृतिका का शव जल रहा था तो गजानंद सिंह श्मशान पहुंचे तो देखा कि मृतिका की खोपड़ी जलने से शव से अलग हो गई थी और शव के हाथ-पैर भी कुछ जले हुए थे। गांव के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पडोस के घर में रख दिया फिर गजानंद ने पुलिस अमरकंटक को मामले की सूचना दी थाना अमरकंटक में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचना पश्चात् मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां प्रकरण के विचारण पश्चात् न्यायालय द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त राय सिंह बैगा को कठोर आजीवन कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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