शराब ठेकेदार के कर्मचारियों की दादागिरी, युवक के साथ गाली गलौच मामला हुआ पंजीबद्ध

शराब ठेकेदार के कर्मचारियों की दादागिरी, युवक के साथ गाली गलौच मामला हुआ पंजीबद्ध


अनूपपुर/कोतमा 

अनूपपुर जिले के कोतमा नगर में स्थित लाइसेंस धारी शराब दुकान में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा शराब लेने आए युवकों के साथ गुंडागर्दी करते हुए गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। रविवार की देर शाम शराब दुकान में कार्यरत कर्मचारी द्वारा गाली-गलौज करने के बाद लगभग डेढ़ घंटे तक हंगामा किया गया।जिसमे हंगामे का मुख्य कारण शराब तय कीमत से ज्यादा में बढ़ाकर देने का था,जिसके बाद स्थानीय युवाओं ने जब प्रिंट रेट से ज्यादा दाम पर शराब देने पर सवाल जवाब करने लगे तो कर्मचारियों द्वारा गाली गलौज की गई जिसके बाद देर रात तक हंगामा चला, हंगामा इतना बढ़ गया कि बीच में पुलिस को आकर हस्तक्षेप करना पड़ा और पुलिस हस्तक्षेप के बाद ही मामला शांत हुआ युवकों ने थाने जाकर ठेकेदार के कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करते हुए धारा 506, 294 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।देखना यह है कि क्या युवाओं के लिखे गए इस शिकायत पर पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई करती है या फिर मौन स्वीकृति देकर शराब कारोबारियों का मनोबल और बढ़ाती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शराब दुकानों में शराब विक्रय करने पर खरीददार को बिल देना अनिवार्य रूप से लागू किया था। लेकिन अनूपपुर जिले के कोतमा में शराब के ठेकेदार द्वारा शराब खरीदने पर किसी भी प्रकार का बिल नहीं दिया जाता है।मध्य प्रदेश सरकार के नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए कोतमा में लाइसेंसी धारी शराब ठेकेदार द्वारा मनमाने रूप से और मनमाने दर पर शराब का विक्रय किया जा रहा है।जबकि नए नियम के अनुसार कैश मेमो दुकान संचालक हाथ से बनाकर देगा,जिसमें दिन, दिनांक,शराब के ब्रांड का नाम,रुपए और मात्रा दर्ज होगी। इसके कारण शराब दुकानदार MRP (यानी बोतल पर दर्ज कीमत) से ज्यादा रुपए नहीं ले सकता।अगर कोई भी दुकानदार बिल या कैश मेमो नहीं देता है,तो भी ग्राहक अधिकारी को फोन पर इसकी शिकायत दे सकता है। इसके साथ ही वह ज्यादा रेट लेने और खराब शराब को लेकर भी अपनी आपत्ति अधिकारी को नोट करा सकता है।

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