हेलमेट चेकिंग अभियान, खुद पुलिस बिना हेलमेट के दौड़ा रहे हैं वाहन, उड़ा रही है नियमो की धज्जियां


शहडोल

यातायात नियमों को लेकर सख्ती के दावे करने वाली पुलिस खुद ही नियमों की अनदेखी करती नजर आ रही है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिले में हेलमेट चेकिंग अभियान सुस्त पड़ा है, जबकि कई पुलिसकर्मी ही बिना हेलमेट बाइक दौड़ाते दिख रहे हैं। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आसपास का दृश्य इस लापरवाही की तस्वीर बयां करता नजर आया, जिससे आम लोगों में भी गलत संदेश जा रहा है।

प्रदेश स्तर पर 26 अप्रैल से 10 मई 2026 तक विशेष हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया जाना है, लेकिन शहडोल में इसका असर नगण्य नजर आ रहा है। न तो प्रमुख चौराहों पर सघन चेकिंग दिखाई दे रही है और न ही आम लोगों को जागरूक करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया गया है। इससे यह सवाल उठने लगा है कि जब नियम लागू कराने वाले ही पालन नहीं करेगी, तो आम जनता से क्या अपेक्षा की जा सकती है।

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन और पुलिस विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर नियमित चेकिंग कर कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का असर नजर नहीं आ रहा है। 

इस अभियान के तहत बाइक चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर चालान काटा जाएगा और बार-बार उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित भी किया जा सकता है। साथ ही केवल ISI मार्क वाले हेलमेट ही मान्य होंगे।

अवैध लकडी का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जप्त, अवैध शराब विक्रय पर की गई कार्यवाही


उमरिया

जिले के सहायक संचालक पनपथा बांधवगढ टाइगर रिजर्व ने बताया कि विगत 26 अप्रैल को  रात्रि कालीन गस्ती के दौरान  उपसंचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया की उपस्थिति  एवं उचित मार्गदर्शन  मे पनपथा बफर रेंज  अंतर्गत सहायक संचालक पनपथा ,  परिक्षेत्र  अधिकारी पनपथा  बफर एवं स्टाफ द्वारा जमुनिया बीट के वन क्षेत्र  के अंतर्गत आम एवं मिश्रित प्रजाति की अवैध लकड़ी परिवहन करते हुए एक नग ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक कर पूछ ताछ करने  के दौरान ट्रैक्टर चालक के द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत  न करने पर वाहन की जप्ती की कार्यवाही कर वाहन को बीट प्रभारी बराघाटी के सुपुर्द में देकर छतवा ग्राम  के फॉरेस्ट  कैंपस में   रखा गया।   वाहन की अनुमानित कीमत 4 ( चार) लाख  रुपए  है ।  उन्होने कहा कि अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सतत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी।

*अवैध शराब विक्रय पर की गई कार्यवाही*

उमरिया जिले में अवैध शराब के विरूद्ध सतत् अभियान अभियान चलाए जाने के निर्देश कलेक्टर राखी सहाय द्वारा आबकारी विभाग को दिए गए है। निर्देश के परिपालन में जिला आबकारी अधिकारी उमरिया सावित्री भगत के मार्गदर्शन में मदिरा के अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाही की गई। 

कार्यवाही के दौरान अमरपुर हाइवे स्थित भाई ढाबा के संचालक जहीर खान पिता रसीद खान के कब्जें से देशी विदेशी मदिरा, रामखेलावन जायसवाल बचहा, ग्राम सेमरा में नंदीलाल एवं संतराम, बकेली उमरिया में आरोपिया रामलली चौधरी एवं रागिनी रजक, सिगुड़ी में सत्येन्द्र पटेल परासी से लल्लू सिंह तथा ग्राम दमोय में आरोपिया नीता प्रजापति एवं प्रेम बाई के कब्जे से अवैध मदिरा जप्त की गयी । 

इसी प्रकार वृत्त उमरिया अन्तर्गत सिंह ढ़ाबा संचालक आकाश कुकरेजा, गगन ढाबा विपिन गुप्ता, कौशल यादव के कब्जे से अवैध मदिरा जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) एवं 36 क के तहत कुल 18 प्रकरण पंजीबद्ध कर 210 पाव देशी विदेशी मदिरा जप्त की गयी जिसका अनुमानित मूल्य 16,000 रूपयें है। 

पुलिस ने हत्या का किया खुलाशा, पति ने पत्नी की गला दबाकर की थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार


उमरिया

26 अप्रैल 2026 को थाना कोतवाली में फरियादी दरम्मू बैगा निवासी ग्राम अमड़ी द्वारा अपनी 40 वर्षीय बहिन शिल्ला बाई बैगा के घर में मृत पाये जाने की सूचना दी गई जिस पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मर्ग क्रमांक 35/26 कायम कर जाचं में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला प्रकाश में आया जिस पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 180/26 धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत कायम किया गया।

कार्यवाही के दौरान मर्ग इंटीमेशन, नक्शा पंचायतनामा, घटनास्थल निरीक्षण, साक्षियों के कथन एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का परीक्षण किया गया । प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु का कारण गला दबाकर हत्या होना पाया गया। साथ ही यह तथ्य सामने आया कि मृतिका शिल्ला बाई बैगा उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम अमडी अपने पति नरेश बैगा के साथ निवासरत थी। दोनों के बीच आए दिन झगड़ा-विवाद होता था । 25 अप्रैल 2026 को दोनों के बीच पुनः विवाद हुआ था।

मामले में आरोपी नरेश बैगा से बारीकी से पूछताछ की गई जिसमें आरोपी नरेश बैगा नें बताया कि दिनांक 25 अप्रैल 2026 को वह अपनी पत्नी के साथ एक शादी कार्यक्रम में गया था, जहां पर दोनो के बीच मंडप उखाड़ने के दौरान मिले नेग के पैसे को लेकर लेकर झगड़ा विवाद हुआ, जो घर आने के बाद भी जारी रहा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शिल्ला बाई बैगा के बड़े भाई के बेटे की शादी ग्राम अमडी में ही हो रही थी। लोकल रीतिरिवाज के अनुसार मंडप उखाड़ने के बाद दोनों को 500 रुपए मिले थे। आरोपी ने उक्त पैसे खर्च कर दिए जब पत्नी ने पैसे मांगे तो रात्रि के दौरान झगड़ा बढ़ने पर आरोपी ने मृतिका के साथ मारपीट करते हुए उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी नरेश बैगा को अभिरक्षा में लेकर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है, मामले की अग्रिम विवेचना जारी है।

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget