रामघाट व कोटितीर्थ में अराजक तत्वों से श्रद्धालु असुरक्षित, मोबाइल चोर की जमानत निरस्त
रामघाट व कोटितीर्थ में अराजक तत्वों से श्रद्धालु असुरक्षित, मोबाइल चोर की जमानत निरस्त
अनूपपुर
प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक-आध्यात्मिक तीर्थस्थल अमरकंटक में मां नर्मदा के पावन रामघाट, कोटितीर्थ घाट तथा गांधी कुंड क्षेत्र में इन दिनों अराजक एवं संदिग्ध तत्वों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में चिंता व्याप्त है।
सुबह से लेकर दोपहर तक रामघाट एवं नर्मदा मंदिर के सामने स्थित कोटितीर्थ क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्ति और नाबालिग लड़के-लड़कियां चंदन-टीका लगाने के नाम पर घूमते रहते हैं। आरोप है कि ये लोग घाटों पर स्नान, ध्यान, पूजन-अर्चन एवं मां नर्मदा में डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और अवसर मिलते ही उनके मोबाइल फोन, पर्स, नकदी तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो जाते हैं।
कई तीर्थयात्रियों एवं आगंतुकों ने बताया कि स्नान के दौरान घाट पर रखे गए उनके मोबाइल, पर्स तथा नकदी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि विगत दिनों बैंकटोला क्षेत्र के एक नाबालिग युवक को चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया था। इसके बावजूद घाटों पर संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पाया है।
नागरिकों का आरोप है कि कुछ अराजक तत्व मंदिर एवं घाट क्षेत्र में खुलेआम घूमते रहते हैं तथा कई बार शराब के नशे में श्रद्धालुओं को परेशान करते देखे जाते हैं। इससे न केवल श्रद्धालुओं को असुविधा होती है, बल्कि पवित्र नगरी अमरकंटक की धार्मिक एवं पर्यटन छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लोगो ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा नगर प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है।
*मोबाईल चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त*
अनूपपुर
लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी मो0 आजाद उर्फ सेानू उम्र 33 वर्ष पिता गौस मेाहम्मद निवासी ग्राम बडा मदार छल्ला शास्त्री बार्ड बाबा टोला, थाना हनुमान ताल, जिला जबलपुर (म0प्र0) को स्टेशन चेकिंग के दौरान यह व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखा और पुलिस को देखकर भागने लगा। उसकेा रोका गया तेा उसके जेब कई मोबाईल दिख रखें थे, उससे पूछताछ के दौरान उसके पास से 05 नग मोबाईल मिले और उसने बताया कि मै इन मोबाईलों को चुराया हूँ और बेचने के लिये ग्राहक तलाश रहा हूँ। उसके पास मिले 05 मोबाईलो में से 01 मोबाईल शिकायतकर्ता की भी मिला जिसे उसे न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दग कर दिया गया है।
उक्त अपराध के संबंध में शासकीय रेल्वे पुलिस जबलपुर थाना शहडोल में अपराध क्रमांक 86/2026 भारतीय न्याय संहीता 2023 की धारा 317(2), 303(2) में पंजीकृत किया गया था। उसके बाद आरेापी गिरफ्तार हुआ। मामले में आरेापी की ओर से तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए और शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी आरोपी मो0 आजाद उर्फ सेानू की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया।



