ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले 3 वाहन चालकों पर कार्रवाही, 5 लाख के 55 गुमे मोबाईलो मिले


अनूपपुर

आगामी नववर्ष के अवसर पर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के निर्देश पर जिले में सड़क सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस अनूपपुर द्वारा सघन चेकिंग एवं निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नववर्ष के 2 दिन पूर्व संध्या पर शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों एवं प्रवेश बिंदुओं पर विशेष जांच की गई।

चेकिंग के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते हुए 3 चालकों को पकड़ा गया। ब्रैथ एनालाइज़र जांच में नशा प्रमाणित होने पर संबंधित चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उनके वाहन जब्त किए गए। यह कार्रवाई यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त संदेश देने के उद्देश्य से की गई।

अनूपपुर पुलिस  द्वारा स्पष्ट किया गया कि नशे की हालत में वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है, जिससे न केवल चालक की बल्कि अन्य राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ती है। नववर्ष के अवसर पर इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

*5 लाख के 55 गुमे मोबाईलो मिले*

अनूपपुर जिले के थाना बिजुरी क्षेत्रांतर्गत विभिन्न फरियादियो द्वारा अपने अपने मोबाइल फोन गुम हो जाने की संबंध मे आवेदन प्रस्तुत किये गये थे । थाना प्रभारी बिजुरी विकास सिह के नेतृत्व मे उक्त आवेदनो पर गंभीरता से कार्यवाही की गयी। थाना बिजुरी पुलिस टीम द्वारा तकनीकी सहायता एवं सतत प्रयासों से कुल 55 गुम मोबाइल फोन सफलतापूर्वक खोजे गये। आवश्यक सत्यापन एवं वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत उक्त आवेदको को मोबाइल फोन सुपुर्द किये गये है।


मुख्यमंत्री सपरिवार पहुँचे विरासनी माता के मंदिर, दर्शन कर प्रदेश वासियों के लिए मांगा आशीर्वाद


उमरिया

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक दिवसीय निजी दौरे पर बिरसिंहपुर पाली पहुँच कर जगत जननी जगदम्बा माँ के दर्शन कर मन्नत मांगी, ताकि उनकी कुर्सी सलामत बनी रही। बताया जाता है कि इसके पहले वह राज्य स्तरीय पेशा एक्ट महा सम्मेलन कार्यक्रम में पाली विकास खंड के गोरईया ग्राम पंचायत आये थे, तब माँ बिरासनी मंदिर में माथा नहीं टेंक पाये थे तब से ही यह चर्चा चल पडी थी की पाली आने के बाद जो जगत जननी के दर्शन नहीं करते उन्हें अपनी कुर्सी गवानी पडती है।यद्यपि यह बात अपने उद्बोधन में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि जब मैं शिक्षा मंत्री था तब माँ बिरासनी मां के दर्शन किया था,और  मां ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया,मैं माता के दर्शन के लिये जरूर जाऊगा, लेकिन वह दर्शन करने के लिए कार्यक्रम स्थल से निकले, लेकिन आखिर कार आनन फानन में बीच रास्ते से कार्यक्रम बदल गया था और वह माता के दरबार में माथा टेकने नही पहुँच पाये। कही न कहीं इसकी कसक उनके मन में बनी रही। इस बात झलकियाँ भी राजनैतिक परिदृश्य में मिलने लगी थी और उनके मन में बैठी पीड़ा उन्हें माता के दरबार में खीच ले आयी। विदित होवे की बीते दिवस मुख्यमंत्री मोहन यादव सपत्नीक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर आये हुए थे, जहाँ पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया और सुबह राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया तत्पश्चात वह बिरसिंहपुर पाली पहुँच कर माता के दर्शन किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक मीना सिंह, जैतपुर विधायक जय सिंह मरावी,नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष सुश्री शकुंतला प्रधान, नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश पटेल के अलावा सैकड़ों भाजपाई कार्यक्रम में शिरकत की। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव साल के अंतिम में छुट्टियां मनाने उमरिया जिले पहुंचे। जहां बांधवगढ़ में सफारी में बाघों के दीदार किये।और आज हेलीकॉप्टर विमान द्वारा प्रकाश नगर स्थित हेलीपैड पर उतरे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता रही। मंदिर परिसर से लेकर पूरे मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा, वहीं जिला प्रशासन लगातार निरीक्षण करता नजर आया। मुख्यमंत्री का यह दौरा पूरी तरह निजी बताया जा रहा है तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्यता के साथ स्वागत किया उनके आगमन से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है।

करेंट से हुई मौत, न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष का कारावास


अनूपपुर

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी सोनू उर्फ बृजभान महरा पिता मोतीलाल महरा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम गोधन, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर ने घटना दिनांक 10 मार्च 2023 को समय लगभग 11ः00 बजे से 11ः15 बजे के मध्य बिजली के पोल से अपने आवास तक विद्युत प्रवाहित किये जाने के लिये इस प्रकार का तार लगाया, जिसके संबंध में अभियुक्त को यह ज्ञान था कि उस तार से अन्य तार के सम्पर्क मे आने से करेंट फैल सकता है तथा उसके किसी व्यक्ति के सम्पर्क में आने से उसकी मृत्यु हो सकती है, परंतु उसका इरादा मृत्यु कारित करना नहीं था, ऐसा कृत्य किया तथा उसके उक्त कृत्य के परिणामस्वरूप प्रवाहित विद्युत धारा के सम्पर्क में आने से लगभग 04 वर्ष के अंकुश राठौर की मृत्यु कारित हुयी, जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता होकर हत्या की कोटि में आता है, सूचनाकर्ता की सूचना पर थाना जैतहरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र0-121/2023 धारा 304 भाग-2 भ0दं0स0 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान नीले व मटमैले रंग का पी0वी0सी0 वायर लंबाई 80 फिट कटा फटा व छिला हुआ जप्त किया गया और साक्षियो के कथन लेखबद्ध किया गया। मामले में पुलिस की ओर सेे न्यायालय में संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल कें न्यायालय में सुनवाई की गयी जिसमें शासन की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने 15 साक्षियों के साक्ष्य कराये और 14 दस्तावेजों को परीक्षत कराया गया। वही पर आरेापी के अधिवक्ता ने 4 दस्तावेज प्रस्तुत किये। साक्ष्य एंव विचारण उपरांत शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए गैर इरादतन हत्या के आरोपी सोनू उर्फ बृजभान महरा को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 304 भाग-2 मेें दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया गया जिसमें आरोपी को 10 साल का कारावास एवं 5,000/-रू0 जुर्माना से दंडित किया गया। आरोपी को निर्णय उपरान्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया।         

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