करेंट से हुई मौत, न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष का कारावास
अनूपपुर
लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी सोनू उर्फ बृजभान महरा पिता मोतीलाल महरा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम गोधन, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर ने घटना दिनांक 10 मार्च 2023 को समय लगभग 11ः00 बजे से 11ः15 बजे के मध्य बिजली के पोल से अपने आवास तक विद्युत प्रवाहित किये जाने के लिये इस प्रकार का तार लगाया, जिसके संबंध में अभियुक्त को यह ज्ञान था कि उस तार से अन्य तार के सम्पर्क मे आने से करेंट फैल सकता है तथा उसके किसी व्यक्ति के सम्पर्क में आने से उसकी मृत्यु हो सकती है, परंतु उसका इरादा मृत्यु कारित करना नहीं था, ऐसा कृत्य किया तथा उसके उक्त कृत्य के परिणामस्वरूप प्रवाहित विद्युत धारा के सम्पर्क में आने से लगभग 04 वर्ष के अंकुश राठौर की मृत्यु कारित हुयी, जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता होकर हत्या की कोटि में आता है, सूचनाकर्ता की सूचना पर थाना जैतहरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र0-121/2023 धारा 304 भाग-2 भ0दं0स0 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान नीले व मटमैले रंग का पी0वी0सी0 वायर लंबाई 80 फिट कटा फटा व छिला हुआ जप्त किया गया और साक्षियो के कथन लेखबद्ध किया गया। मामले में पुलिस की ओर सेे न्यायालय में संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल कें न्यायालय में सुनवाई की गयी जिसमें शासन की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने 15 साक्षियों के साक्ष्य कराये और 14 दस्तावेजों को परीक्षत कराया गया। वही पर आरेापी के अधिवक्ता ने 4 दस्तावेज प्रस्तुत किये। साक्ष्य एंव विचारण उपरांत शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए गैर इरादतन हत्या के आरोपी सोनू उर्फ बृजभान महरा को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 304 भाग-2 मेें दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया गया जिसमें आरोपी को 10 साल का कारावास एवं 5,000/-रू0 जुर्माना से दंडित किया गया। आरोपी को निर्णय उपरान्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया।
