कुएं मे गिरने से तेंदुए की हुई मौत


उमरिया   

जिले के बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व मे एक तेंदुए की कुएं मे गिर कर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना पनपथा बफर की बटुराबाह बीट अंतर्गत महरोई गांव के खोलसाहार मे हुई। वन्यजीव का शव बिना मुंडेर के कुएं मे मिलने की सूचना मिलते ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गये और हालात का जायजा लिया। इसी बीच डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। बीटीआर के सहायक संचालक बीएस उप्पल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

नशीले इंजेक्शन बरामद, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार


शहडोल

जिले थाना सोहागपुर थाना अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर सोहागपुर निवासी संतोष गुप्ता जो कि लाल रंग की स्कूटी वाहन में अवैध नशीले इंजेक्शन बिक्री करने हेतु छतरपुर रोड, कोटमा में खड़ा हैं। सूचना प्राप्त होते ही सोहागपुर पुलिस द्वारा प्राथमिक कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताए हुए स्थान पर पुलिस टीम के छतरपुर रोड, कोटमा कार्यवाही हेतु पहुंचने पर एक लाल रंग की स्कूटी क्रं. एमपी 18 एस 3027 जिसमें एक व्यक्ति बैठा मिला नाम पूंछने पर अपना नाम संतोष गुप्ता पिता मनबहोर गुप्ता, उम्र 55 वर्ष, निवासी वार्ड. नं. 03, सोहागपुर का होना बताया आरोपी संतोष को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर वैधानिक रूप से तलाशी लेने पर आरोपी के वाहन स्कूटी की डिग्गी से प्लास्टिक पन्नी के अन्दर बुप्रोनोरफाईन इंजेक्शन 0.3 एम.एल. कुल 14 नग, प्रोमेथाजाईन हाईड्रो क्लोराईड इंजेक्सन 2 एमएल कुल 14 नग, प्रोमेथाजाईन हाईड्रो क्लोराईड इंजेक्सन 2 एमएल 9 नग, कुल 37 नग इंजेक्शन मिले। उक्त बरामद शुदा इंजेक्शन में बुप्रोनोरफाईन प्रतिबंधित दवाई होना पायी गई, उक्त नशीले इंजेक्शन के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज मांगने पर आरोपी द्वारा पेश नहीं किये गए। उक्त नशीले इंजेक्शन की कीमत लगभग 42 हजार रुपये जप्त कर आरोपी संतोष को गिरफ्तार कर एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

हत्या के दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास सजा


शहडोल

विशेष सत्र न्यायाधीश, जिला शहडोल, पीठासीन न्यायाधीश संतोष सोलंकी द्वारा एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में सुनवाई करते हुए, 06 मई 2025 को फैसला सुनाया गया है। प्रकरण के अनुसार आरोपी अमन प्रताप सिंह उर्फ गुलशन, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम कटकोना, थाना बुढ़ार, जिला शहडोल एवं आरोपी दीपक कुमार कोरी, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बरतरा, थाना खैरहा, जिला शहडोल ने सहआरोपी के साथ मिलकर दिनांक 16.05.2023 से 18.05.2023 के मध्य बुढ़ार स्थित एकलव्य छात्रावास के पीछे सेमरा डैम के पास झाड़ियों में, ग्राम कटकोना में रेखमलाल बैगा की हत्या कर शव को छिपाने का जघन्य अपराध किया था। जिस पर बुढ़ार पुलिस द्वारा 19.05.23 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उक्त अपराध को विवेचना में लिया गया।

इस गंभीर अपराध की विवेचना पश्चात शहडोल पुलिस द्वारा सशक्त साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर अभियोजन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आरोपी अमन प्रताप सिंह उर्फ गुलशन एवं दीपक कुमार कोरी को भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत क्रमशः आजीवन कारावास एवं 07 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त दोनों आरोपियों पर ₹15,000-₹15,000 के जुर्माने से भी दण्डित किया गया है।

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget