गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम में 7 मई किड्स एथलेटिक पे पर होगा बृहद खेल का आयोजन

*खेल में हिस्सा लेने वाले बच्चे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे- बादल राय*


अनूपपुर/कोतमा

खेल के आयोजक बादल राय ने बताया कि आप सभी सम्मानित अभिभावक एवं खेल प्रेमियों से आग्रह है कि 7 मई किड्स एथलीट डे के दिन गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम गोविंदा कोतमा में  (7 मई kids athlete day) के उपलक्ष में चल रहे ( खेल प्रशिक्षण शिविर)समर कैंप के तुरंत बाद सुबह 7 बजे से बच्चों की कुछ प्रतियोगिता करानी है इस प्रतियोगिता में 8साल से लेकर 12 साल के बच्चे ही भाग ले सकते हैं आप सभी से आग्रह है कि 7 मई सुबह 7 बजे के पहले द्रोणाचार्य स्टेडियम गोविंदा में अपने छोटे बालक बालिकाओं को इस किड्स एथलीट डे प्रतियोगिता को सफल बनाने हेतु अधिक से अधिक संख्या में बच्चे को लेकर आवे धन्यवाद निवेदक जिला एथलीट एसोसिएशन एवं जिला कबड्डी एसोसिएशन तथा जागरूक खेल प्रेमी।

सचिव शासन की गाइडलाइन को नहीं मानता तालाब के मेड़ पर बनाया कचरा प्रबंधन घर


अनूपपुर

अनूपपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलिया बड़ी मे विकास कार्यों पर सरपंच सचिव अम्बिका शुक्ला के द्वारा जमकर पलीता लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि गांव को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए शासन द्वारा भारी भरकम राशि आवंटित की जाती है कि ग्रामीणों को समुचित व्यवस्था के अनुरूप लाभ मिल सके। जहाँ शासन के द्वारा नदी तालाब कुंओं के जीर्णोद्धार एवं नवीन स्वीकृति प्रदान करके स्वच्छ जल नागरिकों के लिए उपलब्ध हो वहीं ग्राम पंचायत बेलिया बड़ी का सचिव शासन की गाइडलाइन को धता बताते हुए मनमानी पर उतारू हैं। कचरा घरों से निकलने वाले विषैले तत्वों को संज्ञान में ना लेना सचिव के कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगता है। तालाब के मेड़ पर बनाया गया कचरा घर से निकलने वाले विषैले पदार्थों से गांव के पशु पक्षियों व मानव जीवन को भी प्रभावित करेगा, लेकिन पंचायत के सरपंच सचिव के तानाशाही रवैया अपनाने से भविष्य में ग्रामवासियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। सचिव अम्बिका शुक्ला अक्सर पंचायत से नदारद रहते हैं ग्रामीण पंचायत से सम्बंधित कार्यों के लिए भटकते रहते हैं।ग्रामीणों ने बताया कि विकास कार्यों से संबंधित कामों को ठेकेदार को काम दे दिया जाता है और मौके पर पंचायत का कोई भी जिम्मेदार नही रहता।

*इनका कहना है*

आपने कचरा घर के बारे में  मुझे जानकारी दी हैं मैं पूरे मामले को दिखावा लेती हूं

उषा किरण गुप्ता जनपद सीईओ अनूपपुर*

नकली ब्रांड खाद्य पदार्थ दुकान में रखने पर वासू किराना एण्ड जनरल स्टोर्स को 8 हजार का जुर्माना


अनूपपुर 

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जे.पी. धुर्वे द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) सहपठित धारा 52 एवं अधिनियम की धारा 26 (2) (iv) सहपठित धारा 58 के तहत दोष सिद्ध होने पर वासू किराना एण्ड जनरल स्टोर्स पयारी, जिला अनूपपुर के संचालक को 8 हजार रुपये की शास्ति से दण्डित किया गया है तथा संबंधित संचालक को अधिरोपित दण्ड राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिरोपित अर्थदण्ड की शास्ति संदत्त नही करने पर संबंधित से उक्त राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गुणवत्ता स्तर की जांच उपरांत वासू किराना एण्ड जनरल स्टोर्स पयारी से लिए गए खाद्य पदार्थ दूध मलाई टाफी (पैक्ड) का नमूना मिथ्याछाप तथा हल्दी पावडर (लूज) विक्रय से प्रतिषेध पाया गया था।

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