नकली ब्रांड खाद्य पदार्थ दुकान में रखने पर वासू किराना एण्ड जनरल स्टोर्स को 8 हजार का जुर्माना

नकली ब्रांड खाद्य पदार्थ दुकान में रखने पर वासू किराना एण्ड जनरल स्टोर्स को 8 हजार का जुर्माना


अनूपपुर 

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जे.पी. धुर्वे द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) सहपठित धारा 52 एवं अधिनियम की धारा 26 (2) (iv) सहपठित धारा 58 के तहत दोष सिद्ध होने पर वासू किराना एण्ड जनरल स्टोर्स पयारी, जिला अनूपपुर के संचालक को 8 हजार रुपये की शास्ति से दण्डित किया गया है तथा संबंधित संचालक को अधिरोपित दण्ड राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिरोपित अर्थदण्ड की शास्ति संदत्त नही करने पर संबंधित से उक्त राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गुणवत्ता स्तर की जांच उपरांत वासू किराना एण्ड जनरल स्टोर्स पयारी से लिए गए खाद्य पदार्थ दूध मलाई टाफी (पैक्ड) का नमूना मिथ्याछाप तथा हल्दी पावडर (लूज) विक्रय से प्रतिषेध पाया गया था।

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