घर मे घुसकर महिला के साथ की मारपीट, कई धाराओं में मामला हुआ दर्ज


अनूपपुर/कोतमा

थाना अंतर्गत ग्राम ज़र्राटोला में घर में घुसकर एक अधेड़ महिला से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत महिला ने अपने लड़के के साथ थाने पहुंच शिकायत दर्ज कराई है। जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए जांच शुरू कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादिया गीता चौधरी पति रामदास चौधरी उम्र 40 वर्ष निवासी ज़र्राटोला अपने लड़के संतराम चौधरी के साथ थाने आई थी और थाने पर या बताई थी कि 21 जनवरी 2023 को शाम 4:00 बजे अपने घर के अंदर आंगन में थी इसी दौरान बड़ी बहू अर्चना क रोज रोज मायके जाने आने की बात को लेकर महिला डांट रही थी। वही महिला के पड़ोसी जेठ शिवदास चौधरी जेठानी घर के अंदर आंगन में आकर बात विवाद करने लगे कि बोले की बहू से क्यों विवाद करती हो बहू को अलग कर दो इसी दौरान फरियादी ने कहा अलग कर दे अलग नहीं करूंगी। इतना कहने पर दोनों बुरी बुरी गाली देने लगे वही जेठ शिवदास चौधरी ने महिला को पीछे से पकड़ रोटी बनाने वाले चिमटा से सर पर वार कर दिया, जिससे सर में गंभीर चोट आई है। वही हल्ला सुनकर बगल में रहने वाले दीनदयाल चौधरी बीच-बचाव करने आए तो उसे भी गाली गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी दी गई हालांकि किसी कदर आरोपियों के चंगुल से छूटते हुए थाने पहुंच इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करने हुए शुरू कर दिया है।

होटल में लगी आग दमकल की गाड़ी पहुंच आग पर किया काबू 


अनूपपुर/अमरकंटक

अनूपपुर जिले के अमरकंटक नर्मदा महोत्सव के दौरान मंदिर प्रांगण से कुछ ही दूरी पर स्थित शुभम रेस्टोरेंट एवं मारवाड़ी भोजनालय के किचन में आग लग जाने के कारण अफरा-तफरी का माहौल बन गया आग को काबू पाने के लिए तत्काल दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचा। 

*लाखों का सामान जलकर खाक*

होटल के अंदर रखे किचन में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है कि सिलेंडर रिसाव के कारण आग लगा हुआ था तथा किचन के अंदर 6 से 7 सिलेंडर एक्स प्लेयर में रखे हुए थे जैसे ही आग लगी होटल के कर्मचारी निकल कर बाहर आ गए और धोनी का गुब्बारा आसमान में दिखाई देने लगा दमकल की गाड़ी आते तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।

घसीटकर दादा की हत्या करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय सुनाया आजीवन कारावास की सजा


अनूपपुर

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रवीन्द्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने थाना भालूमाडा के अपराध की धारा 302,34 भादवि में आरोपी 21 वर्षीय गणेश कोल पुत्र जगतलाल कोल निवासी धरहरकला थाना राजेन्द्रग्राम हाल निवास हनुमान दफाई भालूमाडा को धारा 302/34 में आजीवन कारावास एवं 1000रू की सजा सुनाई है। पैरवी अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह ने की। अपर लोक अभियोजक ने शुक्रवार को बताया कि आरोपित गणेश कोल की मॉ गुड्डी बाई ने दूसरा विवाह मृतक विष्णु कोल के पुत्र ओमप्रकाश के साथ किया था और घटना 01 अगस्ते 19 के पूर्व मृतक विष्णुब ने गुड्डी बाई को डण्डे से मारा था जिससे गुड्डी बाई के पैर में चोट आयी थी और इसी बात को लेकर 01 अगस्त 19 को गणेश तथा उसका छोटा भाई अपचारी बालक दोनों विष्णु कोल से इस बात को लेकर विवाद करने लगे कि उनकी मॉ को क्यों मारा और इलाज क्यों नहीं कराया तब दोनो ने विष्णु कोल सक मारपीट करने लगे, इस दौरान विष्णु कोल का पुत्र ओमप्रकाश बीच बचाव कर रहा था और दोनों आरोपित विष्णु को घसीटते हुए घर पथरीले पत्थर पर पटक दिये। इससे विष्णु के सिर में गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर तथा विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में अपर लोक अभियोजक ने साक्ष्य के दौरान 16 साक्षियों एवं 32 प्रदर्शो को चिन्हित करा तर्क प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने सजा सुनाई।

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