घसीटकर दादा की हत्या करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय सुनाया आजीवन कारावास की सजा

घसीटकर दादा की हत्या करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय सुनाया आजीवन कारावास की सजा


अनूपपुर

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रवीन्द्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने थाना भालूमाडा के अपराध की धारा 302,34 भादवि में आरोपी 21 वर्षीय गणेश कोल पुत्र जगतलाल कोल निवासी धरहरकला थाना राजेन्द्रग्राम हाल निवास हनुमान दफाई भालूमाडा को धारा 302/34 में आजीवन कारावास एवं 1000रू की सजा सुनाई है। पैरवी अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह ने की। अपर लोक अभियोजक ने शुक्रवार को बताया कि आरोपित गणेश कोल की मॉ गुड्डी बाई ने दूसरा विवाह मृतक विष्णु कोल के पुत्र ओमप्रकाश के साथ किया था और घटना 01 अगस्ते 19 के पूर्व मृतक विष्णुब ने गुड्डी बाई को डण्डे से मारा था जिससे गुड्डी बाई के पैर में चोट आयी थी और इसी बात को लेकर 01 अगस्त 19 को गणेश तथा उसका छोटा भाई अपचारी बालक दोनों विष्णु कोल से इस बात को लेकर विवाद करने लगे कि उनकी मॉ को क्यों मारा और इलाज क्यों नहीं कराया तब दोनो ने विष्णु कोल सक मारपीट करने लगे, इस दौरान विष्णु कोल का पुत्र ओमप्रकाश बीच बचाव कर रहा था और दोनों आरोपित विष्णु को घसीटते हुए घर पथरीले पत्थर पर पटक दिये। इससे विष्णु के सिर में गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर तथा विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में अपर लोक अभियोजक ने साक्ष्य के दौरान 16 साक्षियों एवं 32 प्रदर्शो को चिन्हित करा तर्क प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने सजा सुनाई।

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