पुलिस के साथ मार-पीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई दो वर्ष का कारावास


अनूपपुर

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामअवतार पटेल, अनूपपुर की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 353, 332, 324, 506 भादवि के आरोपी 26 वर्षीय पियूश पटेल पुत्र केशव पटेल निवासी ग्राम बैरीबांध को दोषी पाते हुए धारा 332 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रू. अर्थदण्डस की सजा सुनाई हैं। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए शनिवार को बताया कि घटना 28 अक्टूैबर 2015 को रिटायर्ड मजिस्ट्रेट के आगमन पर रेस्ट हाउस में सुरक्षा व्यवस्था पर में तैनात पुलिसकर्मी पर पियूष पटेल अश्लील गालियां देते हुये कॉलर पकड़कर एक झापड़ मार दिया जिस पर आरक्षक नारेन्द्र कोल, राजकुमार तथा रिटायर्ड मजिस्ट्रेट के सुरक्षा कर्मी न होते तो वो उसे जान से मारने को कह रहा था। उसके बांये ऑख के पास चोट है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली में अपराध पर धारा 332, 294, 506बी भा0दं0वि0 दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना में लेते हुए फरियादी/आहत एवं गवाह के कथन, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से अरोपित को गिरफ्तार किया गया। अन्वेषण उपरांत अरोपित के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां न्या्यालय ने अरोपित पर आरोप सही पाये जाने पर सजा सुनाई।

16 आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त गुड्डा उर्फ भूपेन्द्र सिंह को थाने में लगानी पड़ेगी हाजिरी 


   

अनूपपुर 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ल सोनिया मीना ने गुड्डा उर्फ भूपेन्द्र सिंह पिता निर्मल सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी पटनाकला थाना चचाई, जिला अनूपपुर जो वर्ष 1996 से 2020 तक की अवधि में 16 आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाया गया है को 31 मई 2023 तक की कालावधि तक प्रत्येक मंगलवार के 12 बजे दिन थाना प्रभारी चचाई, जिला अनूपपुर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। उन्होंने अनावेदक को आदेश दिया है कि वह अपने आपराधिक कृत्यों को पूर्णतः त्याग दे, अन्यथा एक भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की दशा में उसके विरुद्ध जिला बदर का प्रकरण पुनः प्रांरभ किया जाकर समुचित कार्यवाही की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया है कि उपरोक्त आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर, म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदक को गिरफ्तार किया जावेगा जो 03 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होगा।

 

प्रधानमंत्री के माता जी को किसान मोर्चा व महिला मोर्चा ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि


शहड़ोल

शहड़ोल जिले के ग्राम पंचायत सेमरा में किसान मोर्चा के जिला महामंत्री राम नारायण मिश्रा द्वारा पंचायत परिसर में ग्रामीणों के साथ मिलकर, स्वर्गीय,हीराबेन मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जिसमें मुख्य रुप से ग्राम पंचायत के वर्तमान  उपसरपं,वा मंडल गोहपारू,के मीडिया प्रभारी नरेंद्र मिश्रा पूर्व विधायक प्रतिनिधि दिलदार सिंह मनीष सिंह सुरेंद्र सिंह महेश सिंह वा ग्रामीण महिलाएं श्रीमती नान बाई श्रीमती सीता मौर्य सहित कई ग्रामीणों ने भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा इसी प्रकार महिला मोर्चा मंडल जयसिंहनगर में भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जिला मंत्री श्रीमती ममता पयासी जी के तत्वधान में रखा गया जिसमें मुख्य रुप से उपस्थित महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष श्रीमती जय श्री कचेर जयसिंह नगर की महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्रीमती देवकी सोनी मंडल महामंत्री श्रीमती शीला तिवारी अंजना राजश्री नीलू पप्पी,सहित सभी महिला पदाधिकारियों द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

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